प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा और ब्याज
19-20 "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अलावा अन्य [ब्याज.
21 194A. 22 (1) किसी भी व्यक्ति, एक व्यक्ति या आय के अलावा अन्य ब्याज के रूप में एक निवासी को किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार है जो एक हिंदू अविभाजित परिवार, नहीं किया जा रहा 23 [प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में], करेगा, के समय एक चेक या ड्राफ्ट की समस्या से या जो भी पहले हो, किसी भी अन्य मोड, बल में दरों पर आयकर उस पर घटा द्वारा पर आदाता के खाते में या नकद में भुगतान तत्संबंधी के समय में इस तरह के आय की क्रेडिट.
24 [***]
25 [स्पष्टीकरण. के लिए खाते की किताबों में "ब्याज देय खाता" या "सस्पेंस अकाउंट" या किसी अन्य नाम से बुलाया कि क्या उपरोक्त के रूप में ब्याज के रूप में किसी भी आय किसी भी खाते में जमा किया जाता है, जहां इस खंड,,, के उद्देश्यों ऐसी आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की, जैसे क्रेडिट पेयी और इस धारा के प्रावधानों के हिसाब से लागू नहीं होगी के खाते में ऐसी आय की क्रेडिट होना समझा जाएगा.]
(3) उप - धारा के प्रावधान (1) लागू नहीं की जाएगी
27 [(i) जहां ऐसी आय की राशि या, जैसा भी मामला हो, श्रेय या भुगतान या उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान श्रेय या भुगतान किए जाने की संभावना है ऐसी आय की राशि का कुल (1), या, के लिए आदाता के खाते में, से अधिक नहीं है 28 [दो हजार पांच सौ रूपये;]
(Ii) ऐसी आय का श्रेय या अक्टूबर, 1967 के 1 दिन पहले भुगतान करने के लिए;
(Iii) ऐसी आय को श्रेय या करने के लिए भुगतान किया
(क) किसी भी बैंकिंग कंपनी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) को लागू करता है जो करने के लिए, या किसी भी सहकारी समिति (एक सहकारी भूमि बंधक बैंक सहित) बैंकिंग के कारोबार पर ले जाने में लगे हुए हैं, या
(ख) किसी भी वित्तीय निगम एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित, या
(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम के जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के तहत स्थापित किया गया है, या
(घ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट यूनिट ट्रस्ट, 1963 (1963 का 52) के तहत स्थापित किया गया है, या
(ई) बीमा के व्यवसाय, या पर ले जाने के लिए किसी भी कंपनी या सहकारी समिति
(च) ऐसे अन्य संस्था, संगठन या शरीर 29 [या संस्थाओं, संगठनों या शरीर के वर्ग] केन्द्र सरकार, लिखित रूप में दर्ज किया जा कारणों के लिए, सूचित कर सकते हैं जो 30 सरकारी राजपत्र में इस संबंध में;
31 [फर्म के एक भागीदार के लिए एक फर्म द्वारा श्रेय या भुगतान ऐसी आय के लिए (चार);]
(V) एक सहकारी समिति द्वारा श्रेय या भुगतान ऐसी आय को 32 किसी भी अन्य सहकारी समिति के लिए [एक उसके सदस्य या करने के लिए];]
33 केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये और अधिसूचित किसी भी योजना के तहत श्रेय या जमा के संबंध में भुगतान ऐसी आय के लिए [(vi) 34 सरकारी राजपत्र में इस संबंध में यह द्वारा;
35 [(सात) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10), (किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्था सहित कि अधिनियम की धारा 51 में कहा गया है) पर लागू होता है जो करने के लिए एक बैंकिंग कंपनी के साथ जमा या जमा के संबंध में भुगतान ऐसी आय के लिए , या (एक सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक सहित) बैंकिंग के कारोबार पर ले जाने में लगे एक सहकारी समिति के साथ;]
36-37 [(आठ) इस अधिनियम के किसी प्रावधान या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या संपदा शुल्क अधिनियम के तहत श्रेय या केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान ऐसी आय के लिए, 1953 (1953 का 34) , या संपत्ति कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27), या उपहार कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18), या सुपर लाभ कर अधिनियम, 1963 (1963 का 14), या कंपनियों (मुनाफा) अधिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7), या ब्याज कर अधिनियम, 1974 (1974 का 45).]
38 [(4) (1), किसी भी कटौती करने के समय को बढ़ाने या किसी भी अतिरिक्त या एडजस्ट करने के उद्देश्य के लिए इस धारा के तहत कटौती करने की राशि को कम कर सकते उपधारा में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति किसी भी पिछले कटौती या वित्तीय वर्ष के दौरान घटा विफलता से उत्पन्न कमी.]
19-20. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.
प्र.21. भी 29-5-1979 दिनांक 22-12-1980 सर्कुलर नं 288,, सर्कुलर नं 256, देखें, परिपत्र सं 22/68-IT (बी), 28-3-1968/13-5-1968 दिनांक पत्र [एफ द्वारा संशोधित सं 12/23/68-IT (ख)], 1968/07/11 दिनांकित, सर्कुलर नंबर 65, 1971/02/09 दिनांकित, पत्र [एफ सं 12/12/68-IT (ए) द्वितीय], पत्र [एफ, 23-9-1968 दिनांकित सं 12/113/68-IT (ए) द्वितीय], 28-10-1968 1992/12/02 दिनांकित 1988/05/12 सर्कुलर नं 526,, सर्कुलर नंबर 626,, परिपत्र सं दिनांक 643, 23-1-1993 दिनांकित और सर्कुलर नंबर 647, 22-3-1993 दिनांकित.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.22.नियम 28 (1), 28AA, 29C, 30, 31 और 37 और पर्चा नग 13, 15AA, 15 एच, 16A और 26A देखें.
प्र 23 वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा 'सिर के नीचे प्रभार्य "प्रतिभूतियों पर ब्याज"' के लिए एवजी 1989/01/04.
प्र 24 वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1992/01/06. चूक के लिए पहले, परंतुक के तहत के रूप में पढ़ा:
"इस तरह के आय प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति (एक कंपनी या एक पंजीकृत फर्म नहीं है) करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्रस्तुत जहां ऐसी कोई कटौती एक मामले में किया जाएगा कि भुगतान प्रदान
(एक) एक हलफनामा, या
(ख) लेखन में एक बयान
आय का श्रेय या भुगतान किया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के बाद अगले आकलन वर्ष के लिए अपने अनुमानित कुल आय निर्धारणीय आयकर के लिए न्यूनतम उत्तरदायी से भी कम हो जाएगा की घोषणा. "
प्र.25. वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1987/01/06.
26 चूक के लिए पहले, उप - धारा (2) 1968/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1968 द्वारा यथा संशोधित, नीचे के रूप में पढ़ें:
"(2) लेखन में बयान (1) भी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाने, निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाना निर्धारित किया जा सकता है जैसे अन्य विवरण शामिल होगा उपधारा में निर्दिष्ट
(क) संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य; या
(ख) एक जिला परिषद के एक सदस्य या एक मेट्रोपोलिटन परिषद, नगर निगम या नगर समिति; या
(ग) केन्द्रीय या राज्य सरकार के एक राजपत्रित अधिकारी; या
(घ) के उप एजेंट, एजेंट या प्रबंधक के पद के (एक सहकारी बैंक सहित) किसी बैंकिंग कंपनी के एक अधिकारी,
और बयान पर हस्ताक्षर किए हैं, जो व्यक्ति उसे जाना जाता है कि प्रभाव के लिए इस तरह के किसी सदस्य या अधिकारी द्वारा एक सत्यापन सहन. "
प्र.27. वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1975/01/04. (2) वित्त अधिनियम, 1975 की धारा 20 के तहत के रूप में पढ़ा (2) धारा 20 की उप - धारा के खंड (क) के प्रतिस्थापन से संबंधित एक स्वतंत्र प्रावधान करता है:
'(2) उपधारा के खंड (क) के प्रतिस्थापन के होते हुए भी (3) आयकर अधिनियम की धारा 194A के, उप - धारा (1) के खंड 201 या कि अधिनियम की धारा 276B में इस खंड में कुछ भी नहीं की जाएगी पर लागू होते हैं, या के संबंध में, उप - धारा के तहत आयकर घटा किसी भी विफलता (1) श्रेय या पर भुगतान सिर "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अंतर्गत आय प्रभार्य अलावा और ब्याज के रूप में किसी भी आय पर कहा अनुभाग 194A के या अप्रैल, 1975 के 1 दिन के बाद, लेकिन अभी किसी भी एक समय में श्रेय या भुगतान आय चार सौ रुपए से अधिक नहीं है जहां जून, 1975 के 1 दिन पहले. '
प्र 28 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "एक हजार रुपए" के लिए एवजी 1987/01/06.
प्र.29. वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला 1968/01/04.
प्र.30. अधिसूचित संस्थानों की पूरी सूची के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.31.प्रत्यक्ष कर कानून 1988/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1989, द्वारा पुनः शुरू. इससे पहले, यह एक ही तिथि से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, से छोड़ा गया था. मूल खंड (चतुर्थ) वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला गया था1968/01/04.
प्र.32. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1971/01/04.
प्र.33. वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1971/01/04.
प्र.34. निर्दिष्ट प्रमाण पत्र / जमा योजनाओं के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.35. वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा उप खंड (आठवीं) और (VIIa) के लिए एवजी1992/01/06. पिछले प्रतिस्थापन के लिए, उप खंड (सात) और नीचे के रूप में पढ़ा 1991/01/10 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 के द्वारा प्रतिस्थापित रूप में (VIIa):
"(सात) ऐसी आय को श्रेय या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10), अनुभाग में निर्दिष्ट किसी बैंक या बैंकिंग संस्था सहित (लागू होता है जो एक बैंकिंग कंपनी के साथ (समय जमा के अलावा अन्य) जमाराशियों के संबंध में भुगतान कि अधिनियम का 51);
(VIIa) ऐसी आय का श्रेय या, के संबंध में भुगतान करने के लिए -
एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति या एक प्राथमिक ऋण समिति या एक सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक के साथ (एक) जमा;
एक सहकारी समिति या बैंक के अलावा किसी अन्य सहकारी समिति के साथ (बी) जमा (समय जमा के अलावा अन्य), (ए) के उप - खंड में निर्दिष्ट
बैंकिंग के कारोबार पर ले जाने में लगे हुए हैं.
. के लिए, "स्पष्टीकरण खंड (सात) के प्रयोजनों और (VIIa)," समय जमा "निश्चित अवधि की समाप्ति पर प्रतिदेय (आवर्ती जमा छोड़कर) जमा का मतलब
36-37. वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा डाला 1975/01/04.
प्र.38. डाला, Ibid.
प्र.39. चूक के लिए पहले, स्पष्टीकरण के अधीन के रूप में पढ़ा:
"विवरण. में इस खंड," राजपत्रित अधिकारी "एक तहसीलदार या एक तालुका या तहसील के एक Mamlatdar या एक Tehisiladar या Mamlatdar के समान ही कार्य प्रदर्शन किसी अन्य अधिकारी शामिल हैं."

