आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194

लाभांश

धारा

धारा संख्या

194

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1991

लाभांश

लाभांश
लाभांश.
52 194. 53 भारतीय कंपनी या भारत के भीतर घोषणा और (तरजीही शेयरों पर लाभांश सहित) लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है जो एक कंपनी के प्रमुख अधिकारी, करेगा, नकदी में किसी भी भुगतान करने से पहले या किसी भी चेक या वारंट में जारी करने से पहले सम्मान किसी भी लाभांश की या एक शेयरधारक, के लिए किसी भी वितरण या भुगतान करने से पहले 55a उपखंड के अर्थ के भीतर किसी भी लाभांश की [, भारत का निवासी है जो] (एक) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग ) या उपखंड (घ) या धारा 2 के खंड (22) के उपखंड (ई), इस तरह के लाभांश की राशि से घटा, आय कर 54 [***] बल में दरों में:
55 [ऐसी कोई कटौती एक व्यक्ति होने के नाते, एक शेयरधारक के मामले में किया जाएगा बशर्ते कि 55B जनता में काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी के [***] अगर-
(क) लाभांश एक खाता पेयी चेक द्वारा इस तरह कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है; और
(ख) ऐसे लाभांश की राशि या, जैसा भी मामला हो, वितरित या भुगतान या शेयरधारक को कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान वितरित या भुगतान किए जाने की संभावना है इस तरह के लाभांश की मात्रा का कुल, से अधिक नहीं है 56 [ दो हजार पांच सौ रुपए]:
57 परंतु 58 [आगे] एक कंपनी नहीं किया जा रहा है किसी भी शेयरधारक, के मामले में, जहां कि 59 [आकलन] अधिकारी निर्धारित तरीके से लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र देता है 60 अपने विश्वास है कि कुल आय का सबसे अच्छा करने के लिए 61 [** *] शेयरधारक के आयकर को न्यूनतम उत्तरदायी से भी कम हो जाएगा, शेयरधारक के लिए किसी भी लाभांश भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को इतने लंबे समय के प्रमाणपत्र बल में है के रूप में किसी भी कटौती के बिना लाभांश का भुगतान करेगा.

 

52.परिपत्र सं पी (XXI-16) भी देखें, 1965/08/01 दिनांकित और परिपत्र सं 3P (XXI -19), 1966/01/05 दिनांकित.
५३.नियम 27, 29C, 30 (1), 30A, 31, 37 और 37 ए और पर्चा नग 15B, 15G, 16A, 26 और 27 देखें.
             55a. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/10.
             54. "और सुपर टैक्स" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1965/01/04.
55 दत्ताजीवित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1984/01/06. मूल प्रावधान वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1977/01/10. नियम 28A और 37B और फार्म सं 14B देखें.
             55B. छोड़ा गया, इबिद "भारत में निवासी जो है".
56वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "एक हजार रुपए" के लिए एवजी 1987/01/06.
57 नियम 28 (3) और फार्म सं 14 देखें.
58 वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा डाला 1977/01/10.
५९.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
60 रू नियम 29 और फार्म सं 15 देखें.
             61. "या दुनिया की कुल आय" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1965/01/04.

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