लाभांश
लाभांश.
18 194. 19 भारतीय कंपनी या भारत के भीतर घोषणा और (तरजीही शेयरों पर लाभांश सहित) लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है जो एक कंपनी के प्रमुख अधिकारी, करेगा, नकदी में किसी भी भुगतान करने से पहले या किसी भी चेक या वारंट में जारी करने से पहले किसी भी लाभांश का सम्मान या उपखंड (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) या के अर्थ के भीतर किसी भी लाभांश के एक शेयरधारक के लिए किसी भी वितरण या भुगतान, बनाने से पहले धारा 2 के खंड (22) के उपखंड (ई), इस तरह के लाभांश की राशि से घटा, आय कर 20 [***] बल में दरों में:
21 [ऐसी कोई कटौती जनता में काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी के भारत में निवासी है जो एक व्यक्ति, किया जा रहा है, एक शेयरधारक के मामले में किया जाएगा बशर्ते कि अगर-
(क) लाभांश एक खाता पेयी चेक द्वारा इस तरह कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है; और
(ख) ऐसे लाभांश की राशि या, जैसा भी मामला हो, वितरित या भुगतान या शेयरधारक को कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान वितरित या भुगतान किए जाने की संभावना है इस तरह के लाभांश की राशि का कुल, से अधिक नहीं है 22 [ दो हजार पांच सौ रुपए]:
23 परंतु 24 [आगे] किसी भी शेयरधारकों के मामले में, एक कंपनी नहीं किया जा रहा है, जहां कि 25 [आकलन] अधिकारी निर्धारित तरीके से लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र देता है 26 अपने विश्वास है कि कुल आय का सबसे अच्छा करने के लिए 27 [** *] शेयरधारक के आयकर को न्यूनतम उत्तरदायी से भी कम हो जाएगा, शेयरधारक के लिए किसी भी लाभांश भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को इतने लंबे समय के प्रमाणपत्र बल में है के रूप में किसी भी कटौती के बिना लाभांश का भुगतान करेगा.
प्र.18. परिपत्र सं पी (XXI-16) भी देखें, 1965/08/01 दिनांकित और परिपत्र सं 3P (XXI -19), 1966/01/05 दिनांकित.
प्र.19.नियम 27, 30 (1), 30A और 37 और पर्चा नग 15B और 26 देखें.
20. "और सुपर टैक्स" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1965/01/04.
प्र.21. वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1984/01/06. मूल प्रावधान वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1977/01/10. नियम 28A और फार्म सं 14B देखें.
प्र.22.वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "एक हजार रुपए" के लिए एवजी 1987/01/06.
प्र 23 नियम 28 (3) और फार्म सं 14 देखें.
प्र 24 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1977/01/10.
प्र.25. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
26 नियम 29 और फार्म सं 15 देखें.
27. "या कुल शब्द आय" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1965/01/04.

