आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194

लाभांश

धारा

धारा संख्या

194

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1963

लाभांश

लाभांश

लाभांश

194. एक भारतीय कंपनी या घोषणा और भारत के भीतर (वरीयता शेयरों पर लाभांश सहित) लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित व्यवस्था की है जो एक कंपनी के प्रमुख अधिकारी करेगा, नकदी में किसी भी भुगतान करने से पहले या संबंध में कोई भी चेक या वारंट जारी करने से पहले किसी भी लाभांश या उपखंड (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) या उप के अर्थ के भीतर किसी भी लाभांश के एक शेयरधारक के लिए किसी भी वितरण या भुगतान करने से पहले के खंड (22) के -clause (ई) धारा 2 , इस तरह के लाभांश, आयकर और बल में दरों पर सुपर टैक्स की राशि से घटा:

किसी भी शेयरधारक के मामले में, एक कंपनी नहीं किया जा रहा, आयकर अधिकारी निर्धारित तरीके से लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र देता है जहां उसके विश्वास के अनुसार कुल आय या शेयरधारक की दुनिया की कुल आय भी कम हो जाएगा बशर्ते कि आयकर के लिए उत्तरदायी न्यूनतम से, शेयरधारक के लिए किसी भी लाभांश भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को इतने लंबे समय के प्रमाणपत्र बल में है के रूप में किसी भी कटौती के बिना लाभांश का भुगतान करेगा.

 

 

[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1963]

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