आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194

लाभांश

धारा

धारा संख्या

194

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1962

लाभांश

लाभांश

लाभांश

194. एक भारतीय कंपनी या भारत के भीतर घोषणा और (तरजीही शेयरों पर लाभांश सहित) लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है जो एक कंपनी के प्रमुख अधिकारी, करेगा, नकदी में किसी भी भुगतान करने से पहले या संबंध में किसी भी चेक या वारंट जारी करने से पहले किसी भी लाभांश की या उपखंड के अर्थ के भीतर किसी भी लाभांश के एक शेयरधारक के लिए किसी भी वितरण या भुगतान करने से पहले (एक) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) या उप के खंड (22) के खंड (ए) धारा 2 , बल में दरों पर इस तरह के लाभांश, आयकर और सुपर टैक्स की राशि से घटा:

किसी भी शेयरधारक के मामले में, एक कंपनी होने के नाते नहीं, आयकर अधिकारी अपने विश्वास के अनुसार कुल आय या शेयरधारक की दुनिया की कुल आय भी कम हो जाएगा कि निर्धारित तरीके से लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र देता है जहां बशर्ते कि आयकर के लिए न्यूनतम उत्तरदायी तुलना में, शेयरधारक के लिए किसी भी लाभांश भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को इतने लंबे समय के प्रमाणपत्र बल में है के रूप में किसी भी कटौती के बिना लाभांश का भुगतान करेगा.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1962 द्वारा संशोधित]

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