आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194

लाभांश

धारा

धारा संख्या

194

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

लाभांश

लाभांश

लाभांश.

194. 33 भारतीय कंपनी या भारत के भीतर घोषणा और (तरजीही शेयरों पर लाभांश सहित) लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है जो एक कंपनी के प्रमुख अधिकारी, करेगा, नकदी में किसी भी भुगतान करने से पहले या किसी भी चेक या वारंट में जारी करने से पहले किसी भी लाभांश का सम्मान या उपखंड (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) या के अर्थ के भीतर किसी भी लाभांश के एक शेयरधारक के लिए किसी भी वितरण या भुगतान करने से पहले के खंड (22) के उपखंड (ई) धारा 2 , इस तरह के लाभांश की राशि से घटा, आय कर 34 [***] दरों पर प्रभाव में:

35 [ऐसी कोई कटौती जनता में काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी के भारत में निवासी है जो एक व्यक्ति, किया जा रहा है, एक शेयरधारक के मामले में किया जाएगा बशर्ते कि अगर-

(क) लाभांश एक खाता पेयी चेक द्वारा इस तरह कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है; और

(ख) ऐसे लाभांश की राशि या, जैसा भी मामला हो, वितरित या भुगतान या शेयरधारक को कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान वितरित या भुगतान किए जाने की संभावना है इस तरह के लाभांश की मात्रा का कुल, से अधिक नहीं है 36 [ दो हजार पांच सौ रुपए]:

37 परंतु 38 किसी भी शेयरधारक के मामले में, एक कंपनी नहीं किया जा रहा है, जहां [आगे], कि 38A [आकलन] अधिकारी निर्धारित तरीके से लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र देता है अपने विश्वास के अनुसार कुल आय कि 39 [*** ] शेयरधारक के आयकर को न्यूनतम उत्तरदायी से भी कम हो जाएगा, शेयरधारक के लिए किसी भी लाभांश भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को इतने लंबे समय के प्रमाणपत्र बल में है के रूप में किसी भी कटौती के बिना लाभांश का भुगतान करेगा.

 

प्र.33. नियम देखें 27, 30 (1) और 37 (2) और फार्म सं 26.

34. "और सुपर टैक्स" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1965/01/04.

प्र.35. वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा निम्नलिखित परंतुक के लिए एवजी 1984/01/06: "ऐसा कोई कटौती, एक कंपनी होने के नाते नहीं, किसी भी शेयरधारक के मामले में किया जाएगा बशर्ते कि अगर-

(क) शेयरधारक भारत का निवासी है;

(ख) ऐसे लाभांश की राशि दो सौ पचास रुपए से अधिक नहीं है; और

(ग) शेयरधारक निर्धारित प्रपत्र में लिखित रूप में लाभांश एक बयान दे रहे हैं और इस तरह के लाभांश है जिसमें पिछले साल के अपने अनुमान के अनुसार कुल आय के प्रावधानों के तहत शामिल किया जाना घोषणा की कि निर्धारित तरीके से सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के लिए प्रस्तुत धारा 8 आयकर करने के लिए उत्तरदायी न्यूनतम से भी कम हो जाएगा: "

उक्त प्रावधान वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1977/01/10.

प्र.36. वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "एक हजार रुपए" के लिए एवजी 1987/01/06.

प्र.37. नियम 28 (2) और 29 और पर्चा नग 14 और 15 देखें.

प्र.38. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1977/01/10.

38A. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

39. "या दुनिया की कुल आय" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1965/01/04.

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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