लाभांश
लाभांश.
194. * एक भारतीय कंपनी या भारत के भीतर घोषणा और (तरजीही शेयरों पर लाभांश सहित) लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है जो एक कंपनी के प्रमुख अधिकारी, करेगा, नकदी में किसी भी भुगतान करने से पहले या किसी भी चेक या वारंट में जारी करने से पहले किसी भी लाभांश की या उपखंड के अर्थ के भीतर किसी भी लाभांश के एक शेयरधारक के लिए किसी भी वितरण या भुगतान करने से पहले सम्मान (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) या उप के खंड (22) के खंड (ए) धारा 2 , बल में दरों पर इस तरह के लाभांश आयकर की राशि से घटा:
† किसी भी शेयरधारक के मामले में, एक कंपनी होने के नाते नहीं, आयकर अधिकारी अपने विश्वास के अनुसार शेयरधारक की कुल आय न्यूनतम उत्तरदायी से कम नहीं होगा कि निर्धारित तरीके से लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र देता है जहां बशर्ते कि आयकर के लिए, शेयरधारक के लिए किसी भी लाभांश भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को इतने लंबे समय के प्रमाणपत्र बल में है के रूप में किसी भी कटौती के बिना लाभांश का भुगतान करेगा.
[वित्त अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित]

