आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194

लाभांश

धारा

धारा संख्या

194

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1970

लाभांश

लाभांश

लाभांश. -

194. एक भारतीय कंपनी या भारत के भीतर घोषणा और (तरजीही शेयरों पर लाभांश सहित) लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है जो एक कंपनी के प्रमुख अधिकारी, करेगा, नकदी में किसी भी भुगतान करने से पहले या संबंध में किसी भी चेक या वारंट जारी करने से पहले किसी भी लाभांश की या उपखंड के अर्थ में एक शेयरधारक, या किसी भी लाभांश के लिए किसी भी वितरण या भुगतान करने से पहले (एक) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) या उप के खंड (22) के खंड (ए) धारा 2 , इस तरह के लाभांश की राशि से घटा, आय कर 13 [.........] बल में दरों में:

एक कंपनी नहीं किया जा रहा है किसी भी शेयरधारक, के मामले में आयकर अधिकारी निर्धारित तरीके से लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र देता है जहां बशर्ते कि अपने विश्वास है कि कुल आय का सबसे अच्छा करने के लिए एल [. ...] शेयरधारक की आय कर के लिए उत्तरदायी न्यूनतम से भी कम हो जाएगा, शेयरधारक के लिए किसी भी लाभांश भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को इतने लंबे समय के प्रमाणपत्र बल में है के रूप में किसी भी कटौती के बिना लाभांश का भुगतान करेगा.

 

प्र.13. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1-4-65

1 "दुनिया की कुल आय की" शब्द वित्त अधिनियम 1965 से प्रभावी छोड़े गए थे 1965/01/04.

 

 

[1970 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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