लाभांश
लाभांश.
194. एक भारतीय कंपनी या भारत के भीतर घोषणा और (तरजीही शेयरों पर लाभांश सहित) लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है जो एक कंपनी के प्रमुख अधिकारी, करेगा, नकदी में किसी भी भुगतान करने से पहले या संबंध में किसी भी चेक या वारंट जारी करने से पहले किसी भी लाभांश की या subclause के अर्थ के भीतर किसी भी लाभांश के एक शेयरधारक के लिए किसी भी वितरण या भुगतान करने से पहले (एक) या उपखंड (ख), या उप - खंड (ग) या उपखंड (घ) या subclause ( ई) खंड (22) की धारा 2 , बल में दरों पर इस तरह के लाभांश आयकर की राशि से घटा:
जहां किसी भी शेयरधारक के मामले में, एक कंपनी होने के नाते नहीं, आयकर अधिकारी अपने विश्वास के अनुसार शेयरधारक की कुल आय की न्यूनतम उत्तरदायी से कम नहीं होगा कि निर्धारित तरीके से लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र देता है बशर्ते कि आयकर, शेयरधारक के लिए किसी भी लाभांश भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को इतने लंबे समय के प्रमाणपत्र बल में है के रूप में किसी भी कटौती के बिना लाभांश का भुगतान करेगा.
[वित्त अधिनियम, 1972 के द्वारा संशोधित]

