आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 193

सिक्युरिटियों पर ब्याज

धारा

धारा संख्या

193

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1962

सिक्युरिटियों पर ब्याज

सिक्युरिटियों पर ब्याज

सिक्युरिटियों पर ब्याज

193. सिर "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति करेगा, भुगतान घटा आयकर और देय ब्याज की राशि पर बल में दरों पर सुपर टैक्स का समय:

1 [नहीं कर 4 प्रतिशत राष्ट्रीय रक्षा बांड प्रतिशत 1972 या 6 1/2 के लिए किसी भी तरह के बांड एक व्यक्ति द्वारा आयोजित की जाती हैं जहां गोल्ड बांड, 1977, एक नहीं किया जा रहा प्रति 1/4 पर देय किसी भी ब्याज से काट लिया जाएगा बशर्ते कि अनिवासी, और गोल्ड बांड के मामले में, धारक उसके गोल्ड बांड, यदि कोई हो, सहित उसके द्वारा आयोजित गोल्ड बांड की कुल नाममात्र मूल्य आयोजित कि ब्याज भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से पहले लिखित रूप में एक घोषणा बनाता है किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से ब्याज] संबंधित है जो की अवधि के दौरान किसी भी समय दस हजार रुपये से अधिक नहीं था.

 

1कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1962 से प्रभावी 13-12-1962.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1962 द्वारा संशोधित]

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