किसी कर्मचारी को शोध्य संचयित अतिशेष का संदाय
किसी कर्मचारी को शोध्य संचयित अतिशेष का संदाय
192क. इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 के अधीन विरचित कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के न्यासी या स्कीम के अधीन कर्मचारियों को शोध्य संचयित अतिशेष का संदाय करने के लिए प्राधिकृत कोर्इ व्यक्ति उन मामलों में, जहां किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले किसी कर्मचारी को शोध्य संचयित अतिशेष को चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 8 के उपबंधों के कारण उसकी कुल आय में सम्मिलित किए जाने योग्य है, वहां शोध्य संचयित अतिशेष का संदाय जिस समय किसी कर्मचारी को संदाय किया जाता है, तब उस पर आय-कर की दस प्रतिशत की दर से कटौती की जाएगी:
परंतुइस धारा के अधीन कोर्इ कटौती वहां नहीं की जाएगी, जहां पाने वाले को किए गए, यथास्थिति, ऐसे संदाय की रकम या ऐसे संदाय की संकलित रकम पचास हजार रुपए से कम है:
परंतुयह और कि ऐसी किसी रकम को जिस पर इस धारा के अधीन कर कटौती योग्य है, प्राप्त करने के लिए हकदार कोर्इ व्यक्ति, अपना स्थायी खाता संख्यांक ऐसे कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को देगा, जिसे देने में असफल रहने पर, अधिकतम सीमांत दर पर कर की कटौती की जाएगी।
[वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा संशोधित रूप में]

