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धारा 192

उचित रूप से नियुक्त उप-एजेंट द्वारा प्रिंसिपल का प्रतिनिधित्व

धारा

धारा संख्या

192

अध्याय शीर्षक

X - एजेंसी

अधिनियम

भारतीय संविदा अधिनियम , 1872

वर्ष

उचित रूप से नियुक्त उप-एजेंट द्वारा प्रिंसिपल का प्रतिनिधित्व

उचित रूप से नियुक्त उप-एजेंट द्वारा प्रिंसिपल का प्रतिनिधित्व

उचित रूप से नियुक्त उप-एजेंट द्वारा प्रिंसिपल का प्रतिनिधित्व

192.जहां उप-एजेंट को उचित रूप से नियुक्त किया जाता है, वहां प्रधान, जहां तक ​​तीसरे व्यक्ति का संबंध है, उप-एजेंट द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, तथा वह अपने कार्यों के लिए उसी प्रकार आबद्ध और उत्तरदायी होता है, मानो वह प्रधान द्वारा मूल रूप से नियुक्त किया गया एजेंट हो।

उप-एजेंटों के लिए एजेंट की जिम्मेदारी: एजेंट उप-एजेंट के कार्यों के लिए प्रिंसिपल के प्रति जिम्मेदार है।

उप-एजेंट की जिम्मेदारी: उप-एजेंट अपने कार्यों के लिए एजेंट के प्रति जिम्मेदार होता है, लेकिन प्रिंसिपल के प्रति नहीं, सिवाय धोखाधड़ी या जानबूझकर किए गए गलत कार्य के मामले में।

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