आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 192

वेतन

धारा

धारा संख्या

192

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1984

वेतन

वेतन

बी - स्रोत पर कटौती

वेतन.

192. 12 (1) सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति, भुगतान के समय में, आयकर घटा करेगा 13 [***] आयकर की औसत दर से देय राशि पर 14 [ ***] के आधार पर गणना 15 भुगतान कि वित्तीय वर्ष के लिए इस मद में निर्धारिती की अनुमानित आय पर किया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए बल में [दरों].

(2) 16 [***]

(3) उपधारा में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति (1) 17 [***], किसी भी कटौती करने के समय को बढ़ाने या के उद्देश्य के लिए इस धारा के तहत कटौती करने की मात्रा को कम कर सकते हैं किसी भी अतिरिक्त या किसी भी पिछले कटौती या वित्तीय वर्ष के दौरान घटा विफलता से उत्पन्न कमी का समायोजन.

(4) किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, या कारण कर्मचारियों को संचित शेष का भुगतान करने के लिए फंड के नियमों द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के न्यासियों, करेगा, मामलों में जहां उप नियम (1) के भाग ए के नियम 9 के चौथी अनुसूची चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 10 में प्रदान की कटौती उधर से बना होने के कारण एक कर्मचारी को एक संचित राशि का भुगतान किया जाता है समय पर, लागू होता है.

18 (5) एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष में, यदि कोई हो, इस तरह के योगदान पर ब्याज सहित, एक नियोक्ता द्वारा किए गए किसी भी योगदान कर्मचारी को भुगतान किया जाता है, 19 तो भुगतान की गई राशि पर [टैक्स] कोष के न्यास द्वारा काटा जाएगा चौथी अनुसूची के भाग ख के नियम 6 में प्रदान की हद तक.

20 (6) विदेशी मुद्रा में देय वेतन पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए, इस तरह के वेतन के रुपये में मूल्य विनिमय की निर्धारित दर पर गणना की जाएगी.

21 [***]

 

प्र.12.     नियम 32 और 34 और फार्म सं 21 देखें.

13 . "और सुपर टैक्स" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1965/01/04.

14 . "और सुपर टैक्स की औसत दर क्रमश:" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1965/01/04.

प्र.15.     वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा "बल में कर की दरों" के लिए एवजी 1968/01/04.

प्र.16. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1965/01/04.

17 . "या उप - धारा (2)" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1965/01/04.

प्र.18. नियम 33 और फार्म सं 22 देखें.

प्र.19. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा "आयकर और सुपर टैक्स" के लिए एवजी 1965/01/04.

प्र.20. नियम 26 देखें.

प्र.21. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए स्पष्टीकरण 1965/01/04.

 

 

[कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 के द्वारा संशोधित]

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