आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 191

प्रत्यक्ष भुगतान

धारा

धारा संख्या

191

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2021

प्रत्यक्ष भुगतान

प्रत्यक्ष भुगतान

प्रत्यक्ष भुगतान

191. 90ख[(1)] ऐसी आय की दशा में, जिसके संबंध में, आय-कर की कटौती भुगतान के समय करने के लिए इस अध्याय के अंतर्गत उपबंध नहीं किया गया है और ऐसी किसी दशा में, जिसमें इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार आय-कर की कटौती नहीं की गर्इ है, आय-कर निर्धारिती द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संदेय होगा।

स्पष्टीकरण – शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यदि ऐसा कोर्इ व्यक्ति जिसके अंतर्गत कंपनी का प्रधान अधिकारी भी है, –

() जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करने की अपेक्षा की जाती है ; या

() जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट नियोजक होते हुए है,

इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन यथा अपेक्षित संपूर्ण कर की या उसके किसी भाग की कटौती नहीं करता है अथवा इस प्रकार कटौती करने के पश्चात् उसका संदाय करने में असफल रहता है या उसका संदाय नहीं करता है और जहां निर्धारिती भी ऐसे कर का सीधे संदाय करने में असफल रहा है वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसे किन्हीं अन्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उसे उठाने पड़ें, ऐसे कर की बाबत धारा 201 की उपधारा (1) के अर्थांतर्गत व्यतिक्रम करने वाला निर्धारिती समझा जाएगा।

90ख[(2) उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आय-कर का संदाय करने के प्रयोजनों के लिए, यदि 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष में निर्धारिती की आय में धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vi) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है और वर्तमान नियोजक, जो धारा 80झकग में निर्दिष्ट पात्र स्टार्ट-अप है, द्वारा उक्त खंड में निर्दिष्ट ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयर प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: आबंटित या अंतरित किए जाते हैं, तो निर्धारिती द्वारा ऐसी आय पर आय-कर—

(i)  सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से अड़तालीस मास की समाप्ति के पश्चात्; या

(ii)  निर्धारिती द्वारा इस प्रकार विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयर के विक्रय की तारीख से; या

(iii)  उस तारीख से जब निर्धारिती, ऐसे नियोजक, जिसने ऐसी विनिर्दिष्ट-प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयर आबंटित या अंतरित किया है, का कर्मचारी नहीं रह जाता है,

जो भी पूर्वतम हो, चौदह दिन के भीतर, संदेय होगा।]

 

90ख. वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा 1.4.2020 से अंत:स्थापित।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित रूप में]

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