प्रत्यक्ष भुगतान
प्रत्यक्ष भुगतान.
191. 31b [***] जो प्रावधान के संबंध में आय के मामले में भुगतान की समय पर आयकर की कटौती के लिए इस अध्याय के तहत नहीं किया जाता है, और किसी भी मामले में जहां आयकर के अनुसार कटौती की जाती नहीं किया गया है इस अध्याय, आयकर के प्रावधानों निर्धारिती प्रत्यक्ष द्वारा देय होगा.
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[वित्त अधिनियम, 1989 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के द्वारा संशोधित]

