स्रोत और अग्रिम भुगतान पर कटौती
अध्याय XVII
संग्रह और कर की वसूली
ए जनरल
स्रोत और अग्रिम भुगतान पर कटौती.
190.(1) किसी भी आय के संबंध में नियमित मूल्यांकन एक बाद में निर्धारण वर्ष में किए जाने के लिए है कि के होते हुए भी, इस तरह की आय पर कर की कटौती से देय होगा 14 जैसा भी मामला हो, [या संग्रह] स्रोत पर या अग्रिम भुगतान से , इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार.
(2) इस अनुच्छेद की कोई बात (1) की धारा 4 की उप - धारा के प्रावधानों के तहत इस तरह की आय पर टैक्स के आरोप पर प्रतिकूल प्रभाव होगा.
प्र.14. प्रत्यक्ष कर कानून 1988/01/06 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1989, द्वारा डाला.

