आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 190

स्रोत और अग्रिम भुगतान पर कटौती

धारा

धारा संख्या

190

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1979

स्रोत और अग्रिम भुगतान पर कटौती

स्रोत और अग्रिम भुगतान पर कटौती

अध्याय XVII

संग्रह और कर वसूली

ए जनरल

स्रोत और अग्रिम भुगतान पर कटौती.

190. (1) किसी भी आय के संबंध में नियमित मूल्यांकन एक बाद में निर्धारण वर्ष में किए जाने के लिए है कि बात के होते हुए भी मामला हो, ऐसी आय पर टैक्स के अनुसार, स्रोत पर या अग्रिम भुगतान से कटौती से देय होगा इस अध्याय के उपबंधों.

(2) इस अनुच्छेद की कोई बात (1) की उप - धारा के प्रावधानों के तहत इस तरह की आय पर टैक्स के आरोप पर प्रतिकूल प्रभाव होगा धारा 4 .

 

 

[वित्त अधिनियम, 1979 के द्वारा संशोधित]

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