आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 19

नई धारा 72कक की प्रविष्टि

धारा

धारा संख्या

19

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2005

नई धारा 72कक की प्रविष्टि

नई धारा 72कक की प्रविष्टि

नई धारा 72कक का अंतःस्थापन

19. आय-कर अधिनियम की धारा 72क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

'72कक. कुछ दशाओं में बैंककारी कंपनी के समामलेन की स्कीम में संचयित हानि और शेष अवक्षयण मोक के अग्रनयन और मुजरा करने से संबंधित उपबंध - धारा 2 के खंड (1ख) के उपखंड (i) से (iii) में या धारा 72क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी बैंककारी कंपनी का बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन किसी अन्य बैंककारी संस्था के साथ कोई समामेलन हो गया है, वहां ऐसी बैंककारी कंपनी की संचयित हानि और शेष अवक्षयण उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन की स्कीम प्रवर्तित की गई थी, ऐसी बैंककारी संस्था की, यथास्थिति, हानि या अवक्षयण मोक समझे जाएंगे तथा इस अधिनियम के हानि और अवक्षयण मोक के मुजरा और अग्रनीत करने से संबंधित अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण.-इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(i) "संचयित हानि" से "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन समामेलक बैंककारी कंपनी की उतनी हानि (जो किसी सट्टे के कारबार में हुई हानि नहीं है) अभिप्रेत है, जिसके लिए ऐसी समामेलक बैंककारी कंपनी धारा 72 के उपबंधों के अधीन अग्रनीत और मुजरा करने के लिए हकदार होती, यदि ऐसा समामेलन नहीं हुआ होता ;

(ii) "बैंककारी कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (ग) में उसका है ;

(iii) "बैंककारी संस्था" का वही अर्थ है, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (15) में उसका है ;

(iv) "शेष अवक्षयण" से समामेलक बैंककारी कंपनी का उतना अवक्षयण मोक अभिप्रेत है, जो ऐसी बैंककारी कंपनी को अनुज्ञात किए जाने के लिए शेष रहता है और अनुज्ञात किया गया होता, यदि ऐसा समामेलन न हुआ होता ।'।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2005]

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