आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 18क

डेरिवेटिव में अनुबंध

धारा

धारा संख्या

18क

अध्याय शीर्षक

III - प्रतिभूतियों में संविदा और विकल्प

अधिनियम

प्रतिभूति संविदा (विनियमन ) अधिनियम, 1956

वर्ष

डेरिवेटिव में अनुबंध

डेरिवेटिव में अनुबंध

[  डेरिवेटिव में अनुबंध। 

18क। चाहे किसी भी अन्य लागू कानून में कुछ भी वर्णित हो, डेरिवेटिव में अनुबंध वैध और कानूनी माने जाएंगे यदि ऐसे अनुबंध—

()   एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार;
()   मान्यता प्राप्त के क्लियरिंग हाउस पर सेटल्ड [ स्टॉक एक्सचेंज; या ]

ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के नियमों और उपनियमों के अनुसार।]

[ ( खक )   अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम की धारा 4 के तहत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा विनियमित, 2019 (2019 का 50), एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में और एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक द्वारा जारी किया गया है।
  व्याख्या।—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर" शब्द का अर्थ वह होगा जो इसे विदेशी विनिमय प्रबंधन (गैर-ऋण उपकरण) नियम, 2019 के नियम 2 की उप-धारा () में दिया गया है, जो विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 46 के तहत बनाए गए हैं;]
[ ( )   ऐसे पक्षों के बीच और ऐसी शर्तों पर जो केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है, ]

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