फर्म का समापन या व्यापार बंद
फर्म का समापन या व्यापार बंद.
189. (1) एक फर्म द्वारा किए गए किसी भी व्यवसाय या पेशे रोक दिया गया है या एक फर्म भंग कर रहा है, जहां ऐसी कोई समाप्ति या विघटन हुआ था, जैसे कि आयकर अधिकारी फर्म की कुल आय का आकलन करेगा कहाँ, और इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत एक दंड या किसी भी अन्य राशि प्रभार्य की लेवी से संबंधित प्रावधानों सहित इस अधिनियम के सभी प्रावधानों, इस तरह के मूल्यांकन के लिए, अब तक हो सकता है, के रूप में लागू नहीं होगी.
(2) पूर्वगामी उप - धारा की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अगर आयकर अधिकारी या अपीलीय सहायक आयुक्त 1 [या आयुक्त (अपील)] जैसा कि उपधारा में निर्दिष्ट है कि ऐसे किसी भी फर्म के संबंध में इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के पाठ्यक्रम में फर्म अध्याय XXI में विनिर्दिष्ट अधिनियमों में से किसी का दोषी था कि संतुष्ट है, वह एक के लगाने थोपना या प्रत्यक्ष कर सकते हैं उस अध्याय के उपबंधों के अनुसार जुर्माना.
(3) फर्म की इस तरह बंद करना या विघटन एक साथी, और मृतक है, जो किसी भी ऐसे व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि के समय में किया गया था जो हर व्यक्ति, कर, दंड या अन्य राशि देय की राशि के लिए संयुक्त रूप से और अलग - अलग उत्तरदायी होगा , और इस अधिनियम के सभी प्रावधानों, जहां तक हो सके, ऐसे किसी भी मूल्यांकन या जुर्माना या अन्य राशि के लगाने के लिए लागू नहीं होगी.
2 [स्पष्टीकरण: इस उपधारा में निर्दिष्ट कर की राशि भी (4) फर्म उप - धारा के तहत बनाए रखा जा सकता था जो इसकी समाप्ति या विघटन से पहले फर्म की आय में प्रत्येक साझेदार की हिस्सेदारी का वह हिस्सा शामिल होगा के अनुभाग 182 लेकिन जो इतना बनाए रखा नहीं किया गया है.]
ऐसी समाप्ति या विघटन एक आकलन वर्ष के संबंध में किसी भी कार्यवाही के बाद जगह लेता शुरू किया है कहां (4), कार्यवाही व्यक्तियों के खिलाफ जारी रखा जा सकता है उपधारा में निर्दिष्ट (3) की कार्यवाही समय पर खड़ा था, जिस पर मंच से ऐसी समाप्ति या विघटन, और इस अधिनियम के सभी प्रावधानों का, जहां तक हो सके, उसके अनुसार लागू होंगे.
(5) इस खंड में कुछ भी नहीं की उप - धारा (6) के प्रावधानों को प्रभावित करेगा अनुभाग 159 .
1 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.
प्र.20. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1975/01/10.
[वित्त अधिनियम, 1979 के द्वारा संशोधित]

