आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 188क

फर्म द्वारा देय कर के लिए भागीदारों की संयुक्त और कई दायित्व

धारा

धारा संख्या

188क

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVI - कंपनियों के लिए लागू विशेष प्रावधान

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2000

फर्म द्वारा देय कर के लिए भागीदारों की संयुक्त और कई दायित्व

फर्म द्वारा देय कर के लिए भागीदारों की संयुक्त और कई दायित्व

88[फर्म द्वारा देय कर के लिए भागीदारों का संयुक्त और पृथक दायित्व

188क. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्ववर्ष के दौरान, फर्म का भागीदार था और ऐसे किसी व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गर्इ है, विधिक प्रतिनिधि उस निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके लिए ऐसा पूर्ववर्ष सुसंगत है, फर्म द्वारा देय कर, शास्ति या अन्य धनराशि की रकम के लिए फर्म के साथ संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से दायी होंगे और इस अधिनियम के सभी उपबंध जहां तक हो सके ऐसे कर या अधिरोपण के निर्धारण या ऐसी शास्ति या अन्य धनराशि के उद्ग्रहण को लागू होंगे।]

 

88. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1989 से अंत:स्थापित।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित रूप में]

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