एक फर्म का दूसरी फर्म द्वारा उत्तराधिकार
एक फर्म का दूसरी फर्म द्वारा उत्तराधिकार
188. जहां कारबार या वृत्ति चलाने वाली किसी फर्म का उत्तराधिकार किसी दूसरी फर्म को मिलता है और वह मामला ऐसा नहीं है जो धारा 187 के अंतर्गत आता हो, वहां धारा 170 के उपबंधों के अनुसार पूर्वाधिकारी फर्म या उत्तराधिकारी फर्म पर पृथक्-पृथक् निर्धारण किए जाएंगे।
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा संशोधित रूप में]

