आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 187

एक फर्म के संगठन में परिवर्तन

धारा

धारा संख्या

187

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVI - कंपनियों के लिए लागू विशेष प्रावधान

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1969

एक फर्म के संगठन में परिवर्तन

संविधान, उत्तराधिकार और विघटन में सी. परिवर्तन

एक फर्म के संगठन में परिवर्तन

187. (1) के तहत एक आकलन करने के समय कहां धारा 143 या धारा 144 में यह एक परिवर्तन एक फर्म के संविधान में आ गई है कि पाया जाता है, मूल्यांकन मूल्यांकन करने के समय गठित रूप में फर्म पर किया जाएगा:

बशर्ते कि-

(मैं) पिछले वर्ष की आय, भागीदारों की कुल आय में शामिल किए जाने के प्रयोजनों के लिए, इस तरह पिछले वर्ष में, एक ही प्राप्त करने के हकदार थे जो भागीदारों के बीच विभाजित किया जाएगा; और

एक साथी पर आकलन किया कर उसके पास से बरामद नहीं किया जा सकता है जब मूल्यांकन करने के समय गठित रूप में (द्वितीय), यह फर्म से बरामद किया जाएगा.

(2) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, फर्म का संविधान में कोई परिवर्तन होता है

(क) अगर भागीदारों में से एक या एक से अधिक साथी या एक या अधिक नए भागीदारों परिवर्तन से पहले फर्म के भागीदार थे जो व्यक्तियों में से एक या अधिक परिवर्तन के बाद साथी या साझेदार के रूप में जारी है कि ऐसी परिस्थितियों में, भर्ती कर रहे हैं नहीं रहेगा ; या

(ख) सभी भागीदारों उनके संबंधित शेयरों में या उनमें से कुछ के शेयरों में एक परिवर्तन के साथ जारी है.

 

 

[1969 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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