एक फर्म के संगठन में परिवर्तन
संविधान, उत्तराधिकार और विघटन में सी. परिवर्तन
एक फर्म के संगठन में परिवर्तन
187. (1) के तहत एक आकलन करने के समय कहां धारा 143 या धारा 144 में यह एक परिवर्तन एक फर्म के संविधान में आ गई है कि पाया जाता है, मूल्यांकन मूल्यांकन करने के समय गठित रूप में फर्म पर किया जाएगा:
बशर्ते कि-
(मैं) पिछले वर्ष की आय, भागीदारों की कुल आय में शामिल किए जाने के प्रयोजनों के लिए, इस तरह पिछले वर्ष में, एक ही प्राप्त करने के हकदार थे जो भागीदारों के बीच विभाजित किया जाएगा; और
एक साथी पर आकलन किया कर उसके पास से बरामद नहीं किया जा सकता है जब मूल्यांकन करने के समय गठित रूप में (द्वितीय), यह फर्म से बरामद किया जाएगा.
(2) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, फर्म का संविधान में कोई परिवर्तन होता है
(क) अगर भागीदारों में से एक या एक से अधिक साथी या एक या अधिक नए भागीदारों परिवर्तन से पहले फर्म के भागीदार थे जो व्यक्तियों में से एक या अधिक परिवर्तन के बाद साथी या साझेदार के रूप में जारी है कि ऐसी परिस्थितियों में, भर्ती कर रहे हैं नहीं रहेगा ; या
(ख) सभी भागीदारों उनके संबंधित शेयरों में या उनमें से कुछ के शेयरों में एक परिवर्तन के साथ जारी है.
[1969 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

