लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना
लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना।
186.जो कोई किसी लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में स्वेच्छा से बाधा पहुंचाएगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

