आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 186

लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना

धारा

धारा संख्या

186

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

भारतीय दंड संहिता, 1860

वर्ष

लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना

लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना

लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना।

186.जो कोई किसी लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में स्वेच्छा से बाधा पहुंचाएगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

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