आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 186

पंजीयन रद्द करना

धारा

धारा संख्या

186

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVI - कंपनियों के लिए लागू विशेष प्रावधान

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1989

पंजीयन रद्द करना

पंजीकरण रद्द.

186. (1), अगर एक फर्म पंजीकृत किया गया है, या इसके पंजीकरण के उप - धारा के तहत (7) का प्रभाव पड़ता है, जहां अनुभाग 184 एक आकलन वर्ष के लिए, 21 [आकलन] अधिकारी कोई वास्तविक पिछले वर्ष के दौरान वहाँ था कि राय है अस्तित्व में फर्म पंजीकृत के रूप में, वह, फर्म सुना जा रहा है और के पूर्व अनुमोदन के साथ एक उचित अवसर देने के बाद हो सकता है 22 [उप] आयुक्त, कि आकलन वर्ष के लिए फर्म का पंजीकरण रद्द करें:

ऐसी कोई कैंसलेशन का पंजीकरण दी या प्रभाव पड़ता है जो किया गया है के संबंध में आकलन वर्ष के अंत से आठ साल की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा बशर्ते कि.

(2) (7) की एक फर्म पंजीकृत किया गया है या इसके पंजीकरण के उप - धारा के तहत प्रभाव पड़ता है जहां, तो अनुभाग 184 किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए, फर्म की ओर से, वहाँ है, आकलन वर्ष के संबंध में किसी भी तरह की विफलता में उल्लेख किया है के रूप में धारा 144 , 21 [आकलन] अधिकारी अपने पंजीकरण को रद्द करने के अपने इरादे की सूचना फर्म नहीं कम चौदह दिनों की तुलना में 'सूचना देने के बाद और यह एक उचित अवसर देने के बाद, आकलन वर्ष के लिए फर्म का पंजीकरण रद्द कर सकते हैं सुना जा रहा है.

(3) एक फर्म का पंजीकरण, किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए रद्द कर दिया है कहां 21 अधिकारी फर्म एक अपंजीकृत फर्म है कि फर्म और आधार पर कि आकलन वर्ष के लिए अपने भागीदारों के आकलन में संशोधन करेगा [आकलन]

(4) के प्रावधानों धारा 154 , जहां तक हो सके, फर्म और उप - धारा के तहत उसके सहयोगियों के आकलन के संशोधन को लागू नहीं होगी (3) इस भाग की उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि (7) से माना जा रहा है कि खंड के 23 [पंजीकरण रद्द करने का आदेश पारित किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत.]]

 

प्र.20. नियम 25 देखें.

प्र.21. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

प्र.22. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987 से प्रभावी "सहायक निरीक्षण" के लिए एवजी 1988/01/04.

प्र 23 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा "पंजीकरण रद्द आदेश की तिथि" अधिनियम, 1984 से प्रभावी के लिए एवजी 1984/01/10.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1989 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के द्वारा संशोधित]

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