लोक सेवक के अधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तुत संपत्ति की अवैध खरीद या बोली लगाना
लोक सेवक के अधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तुत संपत्ति की अवैध खरीद या बोली लगाना।
185.जो कोई, लोक सेवक के वैध प्राधिकार द्वारा धारित संपत्ति के किसी विक्रय में, किसी ऐसे व्यक्ति के कारण, चाहे वह स्वयं हो या कोई अन्य, कोई संपत्ति खरीदेगा या उसके लिए बोली लगाएगा, जिसके बारे में वह जानता है कि वह उस विक्रय में उस संपत्ति को खरीदने में विधिक रूप से असमर्थ है, या ऐसी संपत्ति के लिए बोली इस आशय से लगाएगा कि वह उन दायित्वों का पालन नहीं करेगा, जिनके अधीन वह ऐसी बोली लगाकर स्वयं को डालता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकती है, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकता है, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

