अपंजीकृत फर्मों का आकलन
(क) फर्म की कुल आय के आधार पर फर्म से ही देय कर का निर्धारण कर सकते हैं; या
84 [(ख) उनकी राय में, फर्म इतना मूल्यांकन किया गया, तो यह एक पंजीकृत फर्म और व्यक्तिगत भागीदारों द्वारा देय कर के रूप में मूल्यांकन किया गया, तो फर्म द्वारा देय कर की कुल राशि कुल राशि से अधिक होगा, अगर खंड (क) और व्यक्तिगत भागीदारों द्वारा देय होगा जो कर के तहत फर्म द्वारा देय कर की, फर्म के एक पंजीकृत फर्म के रूप में अगर (1) धारा 182 की उपधारा के तहत मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ना हो सकता है; इस खंड में निर्दिष्ट प्रक्रिया किसी भी अपंजीकृत फर्म को लागू किया जाता है, जहां और,, उप वर्गों के प्रावधानों (2), (3) और (4) अनुभाग 182 से वे एक पंजीकृत फर्म के संबंध में लागू बहां लागू नहीं होगी.] ]
82 वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा रखे जाएँगे 1993/01/04.
82A.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा पुनः शुरू अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1989/01/04. इससे पहले, यह एक ही तिथि से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, से छोड़ा गया था.
83 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
84 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.

