राज्य सरकार के कर मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज
राज्य सरकारों की ओ देयता
राज्य सरकार के कर मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज.
181. आयकर द्वारा जारी किए गए किसी भी सुरक्षा पर ब्याज पर एक राज्य सरकार द्वारा देय होगा यह कर मुक्त 3 [समय समय पर सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे दर पच्चीस फीसदी से अधिक नहीं पर ].
(3) वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 1965/01/04.
[1986 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

