आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 180

साहित्यिक या कलात्मक काम के लिए रॉयल्टी या कॉपीराइट फीस

धारा

धारा संख्या

180

अध्याय शीर्षक

अध्याय XV - विशेष मामले में देयता

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1975

साहित्यिक या कलात्मक काम के लिए रॉयल्टी या कॉपीराइट फीस

साहित्यिक या कलात्मक काम के लिए रॉयल्टी या कॉपीराइट फीस

आय के कुछ प्रकार के लिए एन विशेष उपबंध

साहित्यिक या कलात्मक काम के लिए रॉयल्टी या कॉपीराइट फीस.

180. कहां क्या कर रहा है और अधिक से बारह महीनों में एक साहित्यिक या कलात्मक काम के लेखक द्वारा उठाए गए समय, प्राप्त राशि या उसका कोई भी काम या अनुदान के लिए किसी भी एकमुश्त विचार के कारण किसी भी पिछले वर्ष के दौरान उसके द्वारा प्राप्य काम है कि या रॉयल्टी या कॉपीराइट फीस के कॉपीराइट के हितों (मुश्त राशि में प्राप्य या अन्यथा), कि काम के संबंध में, करेगा, वह तो दावा है, के रूप में इस तरह के तरीके और ऐसी अवधि के लिए मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए आवंटित किया जा अगर निर्धारित हो सकता है.

विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "लेखक" एक संयुक्त लेखक, और अभिव्यक्ति "मुश्त राशि 'भी शामिल है, रॉयल्टी या कॉपीराइट फीस के संबंध में नहीं है, जो इस तरह की रॉयल्टी या कॉपीराइट फीस के कारण एक अग्रिम भुगतान भी शामिल है वापस.

 

 

[1974 वित्त अधिनियम, 1975 के द्वारा और वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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