आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 18

धारा 56 के संशोधन

धारा

धारा संख्या

18

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

1988

धारा 56 के संशोधन

धारा 56 के संशोधन

धारा 56 का संशोधन

प्र.18. आयकर अधिनियम की धारा 56 में, उप - धारा (2), खंड (आईसी) (वित्त अधिनियम, 1987 (1987 का 11) की धारा 26 द्वारा सम्मिलित रूप में निम्न खंड से प्रभावी डाला जाएगा के बाद अप्रैल, 1089 के 1 दिन, अर्थात्: -

'(आईडी) प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय, आय सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ' के तहत आय कर के दायरे में नहीं है, अगर '.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1988]

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