धारा 56 के संशोधन
धारा 56 का संशोधन
प्र.18. आयकर अधिनियम की धारा 56 में, उप - धारा (2), खंड (आईसी) (वित्त अधिनियम, 1987 (1987 का 11) की धारा 26 द्वारा सम्मिलित रूप में निम्न खंड से प्रभावी डाला जाएगा के बाद अप्रैल, 1089 के 1 दिन, अर्थात्: -
'(आईडी) प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय, आय सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ' के तहत आय कर के दायरे में नहीं है, अगर '.
[वित्त अधिनियम, 1988]

