धारा 46क का संशोधन
धारा 46क का संशोधन।
18. आय-कर अधिनियम की धारा 46क में, स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक, 1 अक्तूबर, 2024 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"परंतु जहां शेयर धारक किसी कंपनी से, शेयरों को क्रय द्वारा वापस लेने के संबंध में, धारा 2 के खंड (22) के उपखंड (च) में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई प्रतिफल प्राप्त करता है, जो 1 अक्तूबर, 2024 को या उसके पश्चात् प्राप्त होता है, तब इस धारा के प्रयोजनों के लिए शेयर धारक द्वारा प्राप्त किए गए प्रतिफल की कीमत शून्य समझी जाएगी ।" |

