आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 18

धारा 46क का संशोधन

धारा

धारा संख्या

18

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2024 (सं.2)

धारा 46क का संशोधन

धारा 46क का संशोधन।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 46क में, स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक, 1 अक्तूबर, 2024 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु जहां शेयर धारक किसी कंपनी से, शेयरों को क्रय द्वारा वापस लेने के संबंध में, धारा 2 के खंड (22) के उपखंड (च) में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई प्रतिफल प्राप्त करता है, जो 1 अक्तूबर, 2024 को या उसके पश्चात् प्राप्त होता है, तब इस धारा के प्रयोजनों के लिए शेयर धारक द्वारा प्राप्त किए गए प्रतिफल की कीमत शून्य समझी जाएगी ।" |

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