स्थापना के स्थानांतरण के मामले में देयता
[प्रतिष्ठान के हस्तांतरण के मामले में देयता।
17ख जहां कोई नियोक्ता, किसी प्रतिष्ठान के संबंध में, उस प्रतिष्ठान को पूर्णतः या भागतः, विक्रय, दान, पट्टा या लाइसेंस द्वारा या किसी अन्य रीति से, स्थानांतरित करता है, वहां नियोक्ता और वह व्यक्ति जिसे प्रतिष्ठान इस प्रकार स्थानांतरित किया गया है, संयुक्त रूप से और पृथकतः, इस अधिनियम या योजना या [ [***]पेंशन योजना या बीमा योजना] के किसी उपबंध के अधीन नियोक्ता से देय अंशदान और अन्य राशियों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जैसा भी मामला हो, ऐसे स्थानांतरण की तारीख तक की अवधि के संबंध में:
बशर्ते कि अन्तरिती का दायित्व ऐसे अन्तरण द्वारा उसके द्वारा प्राप्त आस्तियों के मूल्य तक सीमित होगा।]

