आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 179

समापनाधीन प्राइवेट कंपनी के निदेशकों का दायित्व

धारा

धारा संख्या

179

अध्याय शीर्षक

अध्याय XV - विशेष मामले में देयता

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2013

समापनाधीन प्राइवेट कंपनी के निदेशकों का दायित्व

समापनाधीन प्राइवेट कंपनी के निदेशकों का दायित्व

74[ड–प्राइवेट कंपनियां]

समापनाधीन प्राइवेट कंपनी के निदेशकों का दायित्व

179. 75[(1)] कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी 76[जब किसी पूर्ववर्ष की आय के संबंध में किसी प्राइवेट कंपनी से या किसी ऐसे पूर्ववर्ष की आय के संबंध में किसी अन्य कंपनी से, जिसके दौरान ऐसी अन्य कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, देय किसी कर] की वसूली नहीं की जा सकती है, तब ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय उस प्राइवेट कंपनी का निदेशक था, ऐसे कर के संदाय के लिए संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दायी होगा जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि ऐसी गैर-वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी ओर से हुर्इ घोर उपेक्षा, अपाकरण या कर्तव्य भंग के फलस्वरूप हुर्इ नहीं मानी जा सकती है।

77[(2) यदि किसी प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी के रूप में संपरिवर्तन किया जाता है और किसी ऐसे पूर्ववर्ष की आय के संबंध में जिसके दौरान ऐसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी थी, निर्धारित कर की वसूली नहीं की जा सकती तो उपधारा (1) की कोर्इ बात ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसी प्राइवेट कंपनी का निदेशक था, 1 अप्रैल, 1962 से पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय ऐसी प्राइवेट कंपनी की किसी आय के संबंध में देय किसी कर के बारे में लागू नहीं होगी।]

77क[स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "देय कर" पद के अंतर्गत अधिनियम के अधीन संदेय शास्ति, ब्याज या कोर्इ अन्य राशि भी है।]

 

74. कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा 1.10.1975 से "ड–समापनाधीन प्राइवेट कंपनी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

75. यथोक्त द्वारा अंत:स्थापित।

76. यथोक्त द्वारा "जब किसी प्राइवेट कंपनी का इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् परिसमापन किया जाता है और किसी पूर्ववर्ष की आय के संबंध में उसके समापन से पूर्व या उसके दौरान या उसके पश्चात् कंपनी पर निर्धारित किए गए किसी कर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

77. कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा 1.10.1975 से अंत:स्थापित।

77क. वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा 1.6.2013 से अंत:स्थापित।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित रूप में]

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