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धारा 178

जब किसी लोक सेवक द्वारा विधिपूर्वक शपथ या प्रतिज्ञान देने के लिए कहा जाए, तब उसे देने से इनकार करना

धारा

धारा संख्या

178

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

भारतीय दंड संहिता, 1860

वर्ष

जब किसी लोक सेवक द्वारा विधिपूर्वक शपथ या प्रतिज्ञान देने के लिए कहा जाए, तब उसे देने से इनकार करना

जब किसी लोक सेवक द्वारा विधिपूर्वक शपथ या प्रतिज्ञान देने के लिए कहा जाए, तब उसे देने से इनकार करना

जब किसी लोक सेवक द्वारा विधिपूर्वक शपथ या प्रतिज्ञान देने के लिए कहा जाए, तब उसे देने से इनकार करना।

178.जो कोई सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा स्वयं को आबद्ध करने से इंकार करेगा, जब ऐसा करने की अपेक्षा किसी लोक सेवक द्वारा की जाए जो यह अपेक्षा करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो कि वह स्वयं को इस प्रकार आबद्ध करे, तो उसे सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकती है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकता है, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

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