आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 177

अभियोजन संस्थित करना।

धारा

धारा संख्या

177

अध्याय शीर्षक

अध्याय VIII - समकरण उद्ग्रहण

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2016

अभियोजन संस्थित करना।

अभियोजन संस्थित करना।

अभियोजन संस्थित करना।

177. धारा 173 के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोर्इ अभियोजन, सिवाय मुख्य आय-कर आयुक्त की पूर्व मंजूरी के संस्थित नहीं किया जाएगा।

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