अभियोजन संस्थित करना।
अभियोजन संस्थित करना।
177. धारा 173 के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोर्इ अभियोजन, सिवाय मुख्य आय-कर आयुक्त की पूर्व मंजूरी के संस्थित नहीं किया जाएगा।
अभियोजन संस्थित करना।
धारा संख्या
177
अध्याय शीर्षक
अध्याय VIII - समकरण उद्ग्रहण
अधिनियम
वित्त अधिनियम
वर्ष
2016
अभियोजन संस्थित करना।
177. धारा 173 के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोर्इ अभियोजन, सिवाय मुख्य आय-कर आयुक्त की पूर्व मंजूरी के संस्थित नहीं किया जाएगा।

