विघटित संगम या बंद कर दिया गया कारबार
एसोसिएशन भंग या व्यापार बंद.
१७७ (1) व्यक्तियों के एक संघ द्वारा किए गए किसी भी व्यवसाय या पेशे रोक दिया गया है या व्यक्तियों का एक संघ भंग है जहां आयकर अधिकारी के रूप में यदि व्यक्ति के सहयोग की कुल आय का आकलन करेगा ऐसी कोई समाप्ति या विघटन हुआ था, और इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत एक दंड या किसी भी अन्य राशि प्रभार्य की लेवी से संबंधित प्रावधानों सहित इस अधिनियम के सभी प्रावधानों, इस तरह के मूल्यांकन के लिए, अब तक हो सकता है, के रूप में लागू नहीं होगी.
(2) पूर्वगामी उप - धारा की व्यापकता, के रूप में व्यक्तियों की किसी भी तरह के संघ के संबंध में इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के पाठ्यक्रम में आयकर अधिकारी या अपीलीय सहायक आयुक्त कि उप में निर्दिष्ट है अगर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुभाग व्यक्तियों की एसोसिएशन अध्याय XXI में विनिर्दिष्ट अधिनियमों में से किसी का दोषी था कि संतुष्ट है, वह उस अध्याय के उपबंधों के अनुसार थोपना या एक दंड लगाए जाने की प्रत्यक्ष कर सकते हैं.
(3) व्यक्तियों की एसोसिएशन के इस तरह के बंद या विघटन एक सदस्य है, और मृतक है, जो किसी भी ऐसे व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि के समय में था प्रत्येक व्यक्ति, जो संयुक्त रूप से हो सकता है और कर, दंड या अन्य की राशि के लिए अलग - अलग उत्तरदायी होगा देय राशि, और सभी इस अधिनियम के प्रावधानों, जहां तक हो सके, ऐसे किसी भी मूल्यांकन या जुर्माना या अन्य राशि के लगाने के लिए लागू नहीं होगी.
(4) इस तरह के बंद या विघटन उपधारा में निर्दिष्ट कार्यवाही व्यक्तियों के खिलाफ जारी रखा जा सकता है एक आकलन वर्ष के संबंध में किसी भी कार्यवाही के बाद शुरू किया है जगह लेता है कहाँ (3) की कार्यवाही के समय पर खड़ा था, जिस पर मंच से इस अधिनियम के ऐसे समाप्ति या विघटन, और सभी प्रावधानों, जहां तक हो सके, उसके अनुसार लागू होंगे.
(5) इस खंड में कुछ भी नहीं है (6) की उप - धारा के प्रावधानों के असर करेगा अनुभाग 159 .
[वित्त अधिनियम, 1973 द्वारा संशोधित]

