विघटित संगम या बंद कर दिया गया कारबार
एसोसिएशन भंग या व्यापार बंद.
१७७ व्यक्तियों का एक संघ द्वारा किए गए किसी भी व्यवसाय या पेशे रोक दिया गया है या व्यक्तियों का एक संघ भंग कर रहा है, जहां (1), 82A अधिकारी ऐसी कोई मानो व्यक्तियों की एसोसिएशन की कुल आय का आकलन करेगा [आकलन] समाप्ति या विघटन जगह ले लिया, और इस अधिनियम के सभी प्रावधानों था. इस तरह के मूल्यांकन के लिए, हो सकता है के रूप में लागू नहीं होगी इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत एक दंड या किसी भी अन्य राशि प्रभार्य की लेवी से संबंधित प्रावधान है, इसलिए टार सहित.
(2) पूर्वगामी उप - धारा की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अगर 82D [एक ssessing] अधिकारी या 82E [उपायुक्त (अपील)] 83 [या आयुक्त (अपील)] इस के तहत किसी भी कार्यवाही के पाठ्यक्रम में कि उपधारा में निर्दिष्ट है के रूप में व्यक्तियों की किसी भी तरह के संघ के संबंध में अधिनियम व्यक्तियों की एसोसिएशन अध्याय XXI में विनिर्दिष्ट अधिनियमों में से किसी का दोषी था कि संतुष्ट है, वह के अनुसार एक जुर्माना लगाने थोपना या प्रत्यक्ष कर सकते हैं उस अध्याय का प्रावधान.
(3) व्यक्तियों की एसोसिएशन के इस तरह के बंद या विघटन एक सदस्य है, और मृतक है, जो किसी भी ऐसे व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि के समय में था प्रत्येक व्यक्ति, जो संयुक्त रूप से हो सकता है और कर, दंड या अन्य की राशि के लिए अलग - अलग उत्तरदायी होगा देय राशि, और सभी इस अधिनियम के प्रावधानों, जहां तक हो सके, ऐसे किसी भी मूल्यांकन या जुर्माना या अन्य राशि के लगाने के लिए लागू नहीं होगी.
ऐसी समाप्ति या विघटन एक आकलन वर्ष के संबंध में किसी भी कार्यवाही के बाद जगह लेता शुरू किया है कहां (4), कार्यवाही व्यक्तियों के खिलाफ जारी रखा जा सकता है उपधारा में निर्दिष्ट (3) की कार्यवाही समय पर खड़ा था, जिस पर मंच से ऐसी समाप्ति या विघटन, और इस अधिनियम के सभी प्रावधानों का, जहां तक हो सके, उसके अनुसार लागू होंगे.
(5) इस खंड में कुछ भी नहीं की उप - धारा (6) के प्रावधानों को प्रभावित करेगा अनुभाग 159 .
82A. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा "आयकर" के लिए एवजी अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1988/01/04.
82D. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी L-4-1988 तक "आयकर" के लिए एवजी.
82E. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "अपीलीय सहायक आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
83 वित्त (नं. 2) अधिनियम द्वारा डाला. 1977 से प्रभावी 1978/10/07
[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

