आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 177

विघटित संगम या बंद कर दिया गया कारबार

धारा

धारा संख्या

177

अध्याय शीर्षक

अध्याय XV - विशेष मामले में देयता

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1970

विघटित संगम या बंद कर दिया गया कारबार

विघटित संगम या बंद कर दिया गया कारबार

एसोसिएशन भंग या व्यापार बंद.

१७७ (1) व्यक्तियों के एक संघ द्वारा किए गए किसी भी व्यवसाय या पेशे रोक दिया गया है या व्यक्तियों का एक संघ भंग है जहां, आय जैसे अधिकारी के रूप में यदि व्यक्ति के सहयोग की कुल आय का आकलन करेगा ऐसी कोई समाप्ति या विघटन हुआ था और इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत एक दंड या किसी भी अन्य राशि प्रभार्य की लेवी से संबंधित प्रावधानों सहित इस अधिनियम के सभी प्रावधानों, इस तरह के मूल्यांकन के लिए, अब तक हो सकता है, के रूप में लागू नहीं होगी.

(2) पूर्वगामी उपधारा की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, के रूप में व्यक्तियों की किसी भी तरह के संघ के संबंध में इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के पाठ्यक्रम में आयकर अधिकारी या अपीलीय सहायक आयुक्त कि उपधारा में निर्दिष्ट है अगर व्यक्तियों की एसोसिएशन अध्याय XXI में विनिर्दिष्ट अधिनियमों में से किसी का दोषी था कि संतुष्ट है, वह उस अध्याय के उपबंधों के अनुसार थोपना या एक दंड लगाए जाने की प्रत्यक्ष कर सकते हैं.

(3) व्यक्तियों की एसोसिएशन) की इस तरह बंद करना या विघटन एक सदस्य और मृतक है, जो किसी भी ऐसे व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि के समय में था प्रत्येक व्यक्ति, जो संयुक्त रूप से हो और कर की राशि के लिए अलग - अलग उत्तरदायी होगा. जुर्माना या अन्य राशि देय है, और सभी इस अधिनियम के प्रावधानों, जहां तक ​​हो सके, ऐसे किसी भी मूल्यांकन या लगाए जाने की सजा के, या अन्य राशि के लिए लागू नहीं होगी.

ऐसी समाप्ति या विघटन एक आकलन वर्ष के संबंध में किसी भी कार्यवाही के बाद जगह लेता शुरू किया है कहां (4), कार्यवाही व्यक्तियों के खिलाफ जारी रखा जा सकता है उपधारा में निर्दिष्ट (3) की कार्यवाही समय पर खड़ा था, जिस पर मंच से ऐसी समाप्ति या विघटन, और इस अधिनियम के सभी प्रावधानों का, जहां तक ​​हो सके, उसके अनुसार लागू होंगे.

(5) इस खंड में कुछ भी नहीं की उप - धारा (6) के प्रावधानों को प्रभावित करेगा अनुभाग 159 .

 

 

[1970 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

© कॉपीराइट. टैक्समैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड

फ़ुटनोट