विघटित संगम या बंद कर दिया गया कारबार
विघटित संगम या बंद कर दिया गया कारबार
177. (1) जहां व्यक्तियों के संगम द्वारा चलाए गए किसी कारबार या वृत्ति को बंद कर दिया गया है या जहां व्यक्तियों का संगम विघटित कर दिया जाता है वहां 64[निर्धारण] अधिकारी व्यक्तियों के संगम की कुल आय का निर्धारण इस प्रकार करेगा मानो ऐसे कोर्इ बंद किया जाना या विघटन हुआ ही नहीं था और इस अधिनियम के सब उपबंध, जिनके अंतर्गत इस अधिनियम के किसी उपबंध के अंतर्गत प्रभार्य शास्ति या किसी अन्य राशि के उद्ग्रहण संबंधी उपबंध भी है ऐसे निर्धारण को यावत्शक्य लागू होंगे।
(2) पूर्वगामी उपधारा की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि व्यक्तियों के किसी ऐसे संगम के संबंध में जो उस उपधारा में उल्लिखित किया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही के अनुक्रम में 64[निर्धारण] अधिकारी या 65[* * *] 66[आयुक्त (अपील)] का समाधान हो जाता है कि वह व्यक्तियों का संगम अध्याय 21 में उल्लिखित कार्यों में से किसी का दोषी था तो वह उस अध्याय के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा या अधिरोपित करने का निदेश दे सकेगा।
(3) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे बंद किए जाने या विघटन के समय व्यक्तियों के संगम का सदस्य था और ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, विधिक प्रतिनिधि, कर की रकम, शास्ति या अन्य संदेय राशि के लिए संयुक्तत: और पृथक्त: दायी होगा और इस अधिनियम के सब उपबंध किसी ऐसे निर्धारण या शास्ति या अन्य राशि के अधिरोपण को यावत्शक्य लागू होंगे।
(4) जहां ऐसा बंद किया जाना या विघटन किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में किसी कार्यवाही के आरंभ होने के पश्चात् होता है वहां उपधारा (3) में उल्लिखित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकेगी जिस पर ऐसे बंद होने या विघटन के समय वह कार्यवाही थी और इस अधिनियम के सब उपबंध यावत्शक्य तदनुसार लागू होंगे।
(5) इस धारा की कोर्इ बात धारा 159 की उपधारा (6) के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी।
64. यथोक्त द्वारा "आय-कर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
65. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.10.1998 से "उपायुक्त (अपील)" शब्दों का लोप किया गया। इससे पूर्व "उपायुक्त (अपील)" को प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से "सहायक आयुक्त अपील" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था।
66. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा 10.7.1978 से अंत:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित रूप में]

