2004 के अधिनियम 23 में संशोधन
भाग 8
वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 का संशोधन
धारा 98 का संशोधन ।
174. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 98 की सारणी की क्रम सं. 4 के स्तंभ (2) में—
(i) प्रविष्टि (क) के सामने, स्तंभ (3) में, "0.017 प्रतिशत", अंकों और शब्द के स्थान पर, "0.021 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे ; और
(ii) प्रविष्टि (ग) के सामने, स्तंभ (3) में, "0.01 प्रतिशत", अंकों और शब्द के स्थान पर, "0.0125 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।'।
अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा
यह घोषणा की जाती है कि यह लोकहित में समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 126 के उपखंड (क) और खंड 153 के उपबंध, अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे ।

