आय-कर आयुक्त (अपील) को अपील।
आय-कर आयुक्त (अपील) को अपील।
174. (1) इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के आदेश से व्यथित कोर्इ निर्धारिती, निर्धारण अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आय-कर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन अपील ऐसे रूप में और ऐसी रीति में सत्यापित होगी जैसा विहित किया जाए और उसके साथ एक हजार रुपए की फीस संलग्न होगी।
(3) जहां उपधारा (1) के अधीन कोर्इ अपील फाइल की गर्इ है, वहां आय-कर अधिनियम की धारा 249 से धारा 251 के उपबंध, जहां तक संभव हो, ऐसी अपील को लागू होंगे।

