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वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 173

बोर्ड की बैठक

धारा

धारा संख्या

173

अध्याय शीर्षक

अध्याय XII - बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

बोर्ड की बैठक

बोर्ड की बैठकें

अध्याय XII

बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां

बोर्ड की बैठकें।

173 . (1) प्रत्येक कंपनी अपने निगमन की तारीख से तीस दिनों के भीतर निदेशक मंडल की पहली बैठक आयोजित करेगी और उसके बाद प्रत्येक वर्ष अपने निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें इस प्रकार आयोजित करेगी कि बोर्ड की दो लगातार बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से अधिक का अंतराल न हो:

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि इस उपधारा के प्रावधान किसी वर्ग या प्रकार की कंपनियों के संबंध में लागू नहीं होंगे या अधिसूचना में निर्दिष्ट अपवादों, संशोधनों या शर्तों के अधीन लागू होंगे।

(2) बोर्ड की बैठक में निदेशकों की भागीदारी या तो व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों के माध्यम से हो सकती है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, जो निदेशकों की भागीदारी को रिकॉर्ड करने और मान्यता देने तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाही को तारीख और समय के साथ रिकॉर्ड करने और संग्रहीत करने में सक्षम हैं:

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे मामलों को विनिर्दिष्ट कर सकती है , जिन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम से बैठक में विचार नहीं किया जाएगा:

[आगे यह भी प्रावधान है कि जहां निदेशकों की भौतिक उपस्थिति के माध्यम से बैठक में कोरम पूरा हो जाता है, वहां कोई अन्य निदेशक पहले परंतुक के तहत निर्दिष्ट किसी भी मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों के माध्यम से ऐसी बैठक में भाग ले सकता है। ]

(3) बोर्ड की बैठक प्रत्येक निदेशक को कंपनी में पंजीकृत उसके पते पर कम से कम सात दिन का लिखित नोटिस देकर बुलाई जाएगी और ऐसी सूचना दस्ती सुपुर्दगी से या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी:

बशर्ते कि बोर्ड की बैठक अत्यावश्यक कार्य निपटाने के लिए कम समय की सूचना पर बुलाई जा सकेगी, बशर्ते कि कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक, यदि कोई हो, बैठक में उपस्थित हो:

आगे यह भी प्रावधान है कि बोर्ड की ऐसी बैठक में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति की स्थिति में, ऐसी बैठक में लिए गए निर्णय सभी निदेशकों को परिचालित किए जाएंगे और कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक, यदि कोई हो, द्वारा अनुमोदन किए जाने पर ही अंतिम होंगे।

(4) कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जिसका कर्तव्य इस धारा के अधीन नोटिस देना है और जो ऐसा करने में असफल रहता है, वह पच्चीस हजार रुपए के जुर्माने का दायी होगा।

(5) एक व्यक्ति कंपनी, छोटी कंपनी और निष्क्रिय कंपनी को इस खंड के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए माना जाएगा यदि निदेशक मंडल की कम से कम एक बैठक कैलेंडर वर्ष के प्रत्येक छमाही में आयोजित की गई हो और दो बैठकों के बीच का अंतराल नब्बे दिनों से कम न हो:

बशर्ते कि इस उप-धारा और धारा 174 में अंतर्विष्ट कोई बात उस एक व्यक्ति कंपनी पर लागू नहीं होगी जिसके निदेशक मंडल में केवल एक निदेशक है।


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