उसकी संपत्ति से अनिवासी के संबंध में टैक्स की वसूली
झ–अनिवासियों की बाबत कर की वसूली
अनिवासी की बाबत कर की उसकी आस्तियों से वसूली
173. धारा 161 की उपधारा (1) के या धारा 167 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट आय का हकदार व्यक्ति अनिवासी है, वहां उस पर प्रभार्य कर, चाहे उसके नाम में या उसके अभिकर्ता के नाम में, जो प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में दायित्व के अधीन है, अध्याय 17ख के उपबंधों में से किसी के अधीन कटौती द्वारा वसूल किया जा सकेगा और कर के कोर्इ बकाया भी अनिवासी की किन्हीं आस्तियों से, जो भारत के अंदर है या किसी समय आय, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वसूल किए जा सकेंगे।
[वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित रूप में]

