अनिवासियों के शिपिंग कारोबार
एच. - कभार शिपिंग कारोबार से गैर निवासियों का मुनाफा
अनिवासियों के शिपिंग कारोबार.
१७२ . (1) इस धारा के प्रावधानों, इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी जहाज के मामले में लेवी और कर की वसूली के प्रयोजन के लिए आवेदन करने के लिए संबंधित या एक अनिवासी, द्वारा किराए पर लिया जाएगा जो यात्रियों, पशुओं, मेल या भारत में एक बंदरगाह पर भेज दिया माल वहन 79 [***].
(2) इस तरह के एक जहाज भारत में एक बंदरगाह पर भेज दिया यात्रियों, पशुओं, मेल या माल वहन करती है कहां, 80 भुगतान की गई राशि या मालिक या charterer करने के लिए इस तरह की गाड़ी के कारण या को देय फीसदी [साढ़े सात] उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति, उस राशि का भुगतान या में या भारत से बाहर देय है, चाहे ऐसी गाड़ी के कारण मालिक या charterer करने के लिए भारत में एकत्रित आय होना समझा जाएगा.
(3) ऐसे किसी भी जहाज के भारत में किसी भी बंदरगाह से प्रस्थान करने से पहले, जहाज के मास्टर के लिए तैयार करने और प्रस्तुत करेगा 80A [आकलन] अधिकारी पूर्ण भुगतान की गई राशि या मालिक या चार्टरर या किसी भी व्यक्ति पर को देय की वापसी उसकी ओर से, उस समय जहाज के पिछले आगमन के बाद कि बंदरगाह पर जहाज के सभी यात्रियों, पशुओं, मेल या माल की ढुलाई के कारण:
जहां बशर्ते कि 80A [आकलन] अधिकारी यह बंदरगाह से जहाज के प्रस्थान से पहले इस उपधारा के द्वारा अपेक्षित रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए जहाज के मालिक के लिए संभव नहीं है कि संतुष्ट है और बना दिया जहाज का मास्टर प्रदान की वापसी और उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर के भुगतान के दाखिल करने के लिए संतोषजनक व्यवस्था, 80A वापसी जहाज के प्रस्थान के तीस दिनों के भीतर दायर की है अगर [आकलन] अधिकारी ने रिटर्न दाखिल समझे इसलिए इस उपधारा के साथ गुरु के रूप में पर्याप्त अनुपालन द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा.
(4) रिटर्न प्राप्त होने पर, 80A [आकलन] अधिकारी उपधारा में निर्दिष्ट आय का आकलन करेगा. (2) और दर या दरों पर कर उस के रूप में देय राशि का निर्धारण 81 में निर्दिष्ट व्यवस्था नहीं बना दिया है जो एक कंपनी की कुल आय पर लागू [बल में] अनुभाग 194 और ऐसे योग गुरु के द्वारा देय होगी जहाज.
(5) उपधारा के तहत देय कर का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए (4), 80 [आकलन] अधिकारी ऐसे खातों या वह आवश्यकता हो सकती है के रूप में दस्तावेजों के लिए कह सकते हैं.
(6) एक बंदरगाह निकासी सीमा शुल्क के कलेक्टर तक जहाज को नहीं दी जाएगी, या विधिवत एक ही देने के लिए अधिकृत किसी अधिकारी, के लिए इस धारा के तहत कर निर्धारणीय विधिवत भुगतान किया गया है या कि संतोषजनक इंतजाम किए गए हैं वे संतुष्ट है भुगतान तत्संबंधी.
(7) इस खंड में कुछ भी नहीं है, भारतीय बंदरगाह से जहाज के प्रस्थान की तारीख गिर जाता है, जिसमें पिछले साल के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पहले दावा करने से एक जहाज के मालिक या चार्टरर को रोकने के लिए समझा जाएगा कि एक आकलन उसकी कुल आय या पिछले साल और उसके इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जा आधार पर देय कर से बना है, और हो अगर वह ऐसा दावा है, यात्रियों के संबंध में इस खंड के अधीन किए गए किसी भी भुगतान, पशुधन , मेल या कि पिछले वर्ष के दौरान भारतीय बंदरगाहों पर भेज दिया कि आकलन वर्ष के लिए टैक्स लगाया के अग्रिम में भुगतान के रूप में माना जाएगा, और इसलिए भुगतान राशि और कर की राशि के बीच अंतर इस तरह के मूल्यांकन पर उसके द्वारा देय पाया जाएगा जैसा भी मामला हो, उसे या उसे वापस किया द्वारा भुगतान किया.
79. वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए "आयकर अधिकारी जब तक कर इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत वसूली योग्य हो जाएगा जिस से अनिवासी के एक एजेंट है कि वहाँ संतुष्ट हो जाता है" 1975/01/06.
80 वित्त अधिनियम द्वारा "एक छठे", 1975 से प्रभावी के लिए एवजी 1975/01/06.
80A. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
81 वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967, द्वारा "समय के लिए किया जा रहा है" के लिए एवजी से प्रभावी 1967/01/04.
[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

