आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 17

"वेतन", "विशेषाधिकार" और परिभाषित "वेतन के एवज में मुनाफे"

धारा

धारा संख्या

17

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1965

"वेतन", "विशेषाधिकार" और परिभाषित "वेतन के एवज में मुनाफे"

"वेतन", "विशेषाधिकार" और परिभाषित "वेतन के एवज में मुनाफे"

"वेतन", "विशेषाधिकार" और "वेतन के एवज में मुनाफे" परिभाषित

17. के प्रयोजनों के लिए वर्गों 15 और 16 और इस section- की

(1) "वेतन" इसके अंतर्गत

(मैं) मजदूरी;

(Ii) किसी वार्षिकी या पेंशन;

(Iii) किसी भी ग्रेच्युटी;

(चतुर्थ) के या किसी भी वेतन या मजदूरी के अलावा एवज में किसी भी फीस, कमीशन, अनुलाभ या लाभ;

(V) के वेतन के किसी भी अग्रिम;

(Vi) के एक कर्मचारी हद तक, एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने के ऋण पर संतुलन के लिए वार्षिक अभिवृद्धि यह चौथी अनुसूची के भाग 'ए' के नियम 6 के तहत कर के दायरे में है जो करने के लिए; व

(सात) का तबादला संतुलन में शामिल कर रहे हैं कि सभी रकम की कुल करने के लिए इस हद तक, एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी की चौथी अनुसूची के भाग ए के नियम 11 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट के रूप में जो यह उसके उपनियम (4) के तहत कर के दायरे में है;

(2) "विशेषाधिकार" भी शामिल है -

(मैं) अपने नियोक्ता द्वारा निर्धारिती को उपलब्ध कराई किराया मुक्त आवास के मूल्य;

(Ii) के अपने नियोक्ता द्वारा निर्धारिती को उपलब्ध कराई गई किसी भी आवास का सम्मान किराए के मामले में किसी भी रियायत के मूल्य;

(Iii) के निम्नलिखित cases- में से किसी में कोई लाभ या सुविधा दी गई या लागत का या रियायती दर पर मुफ्त प्रदान की मूल्य

(क) तत्संबंधी एक निर्देशक है जो एक कर्मचारी के लिए एक कंपनी द्वारा;

कंपनी में पर्याप्त रुचि है जो एक व्यक्ति जा रहा है एक कर्मचारी को एक कंपनी द्वारा (ख);

के मूल्य के अनन्य जिनकी आय सिर के नीचे "वेतन" जिसे पैराग्राफ के प्रावधानों (क) और (ख) इस उप-खंड के लिए लागू नहीं करने के लिए एक कर्मचारी को (एक कंपनी सहित) किसी भी नियोक्ता द्वारा (ग) और, नहीं मौद्रिक भुगतान के माध्यम से के लिए प्रदान की सभी लाभ या सुविधाओं, अठारह हजार रुपये से अधिक है;

(चतुर्थ), लेकिन इस तरह के भुगतान के लिए, निर्धारिती द्वारा देय हो गया होता है, जो किसी भी दायित्व के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान किसी भी राशि; व

(V) किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के अलावा अन्य, निर्धारिती के जीवन पर एक आश्वासन लागू करने के लिए या एक वार्षिकी के लिए एक अनुबंध लागू करने के लिए प्रत्यक्ष या एक कोष के माध्यम से, चाहे नियोक्ता द्वारा देय किसी भी राशि;

(3) "वेतन के एवज में मुनाफा" इसके अंतर्गत

(मैं) किसी भी मुआवजे की राशि की वजह से या कम से या उनके रोजगार की समाप्ति या उससे संबंधित नियमों और शर्तों के संशोधन के संबंध में अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से एक निर्धारिती द्वारा प्राप्त;

(Ii) किसी भुगतान, किसी भी भुगतान के अलावा अन्य खंड (10), में करने के लिए भेजा 1 [खंड (10A),] खंड (11) या खंड (12) दो की [या खंड (13A)] धारा 10 के कारण, या एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता से या एक प्रोविडेंट या अन्य निधि से एक निर्धारिती द्वारा प्राप्त यह इस तरह के योगदान पर निर्धारिती या ब्याज से योगदान से मिलकर नहीं करता करने के लिए किस हद तक, (एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि नहीं किया जा रहा)।

 

1 वित्त द्वारा डाला (संख्या 2) अधिनियम, 1965, wref .20.

2. प्रत्यक्ष करों द्वारा डाला (संशोधन) अधिनियम, 1964, दिनांक .20.

 

 

[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1965]

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