" वेतन , विशेषाधिकार और वेतन के एवज में मुनाफे में " परिभाषित
"वेतन", "विशेषाधिकार" और परिभाषित "वेतन के एवज में मुनाफे".
प्र.17. के प्रयोजनों के लिए वर्गों 15 और 16 और इस खंड की, -
(1) "वेतन" भी शामिल है
(मैं) मजदूरी;
(Ii) किसी वार्षिकी या पेंशन;
(Iii) किसी भी ग्रेच्युटी;
(Iv) किसी भी वेतन या मजदूरी के अलावा की या में एवज में कोई फीस, कमीशन, अनुलाभ या लाभ;
(V) वेतन के किसी भी अग्रिम;
40 [(VA) के किसी भी अवधि के संबंध में एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान उनके द्वारा उठाया नहीं छोड़;]
(Vi) यह चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के तहत कर के दायरे में है करने के लिए किस हद तक, एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी के खाते में जमा शेष राशि के लिए सालाना अभिवृद्धि; और
(सात) हद तक एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 11 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट के रूप में स्थानांतरित संतुलन में शामिल कर रहे हैं कि सभी राशियों के कुल जो करने के लिए यह (4) उसके उपनियम के तहत कर के दायरे में है;
41 (2) "विशेषाधिकार" भी शामिल है
42 (मैं) किराया मुक्त आवास का मूल्य उसके नियोक्ता द्वारा निर्धारिती को उपलब्ध कराई;
(Ii) उसके नियोक्ता द्वारा निर्धारिती को प्रदान की किसी भी आवास का सम्मान किराए के मामले में कोई रियायत के मूल्य;
(Iii) कोई लाभ या सुविधा का मूल्य दी या लागत का या निम्न में से किसी मामले में रियायती दर पर नि: शुल्क प्रदान की: -
(क) क्या एक निर्देशक है जो एक कर्मचारी को एक कंपनी द्वारा;
(ख) कंपनी में पर्याप्त रुचि है जो एक व्यक्ति जा रहा है एक कर्मचारी को एक कंपनी द्वारा;
(एक कंपनी सहित) किसी भी नियोक्ता द्वारा (ग) एक कर्मचारी को जिसे पैराग्राफ (क) और (ख) इस उप - खंड के लिए लागू नहीं है और जिनकी आय का प्रावधान 43 [सिर "वेतन" के तहत (कारण से चाहे , या भुगतान या एक या एक से अधिक नियोक्ताओं द्वारा की अनुमति है), मौद्रिक भुगतान के माध्यम से व्यवस्था नहीं की सभी लाभ या सुख के मूल्य का अनन्य, चौबीस हजार रुपये से अधिक है;]
निम्नलिखित विवरण वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा सम्मिलित किया जाएगा 1990/01/04:
स्पष्टीकरण: शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उनके कार्यालय या काम की अन्य जगह के लिए अपने निवास से निर्धारिती द्वारा यात्रा के लिए एक कंपनी या एक नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी वाहन का उपयोग, या करने के लिए इस तरह के कार्यालय या जगह से उसकी निवास, दी एक लाभ या सुविधा के रूप में माना या इस उप - खंड के प्रयोजनों के लिए नि: शुल्क या रियायती दर पर उसे करने के लिए प्रदान नहीं की जाएगी.
(Iv) जो है, लेकिन इस तरह के भुगतान के लिए किसी भी दायित्व के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान किसी भी राशि, निर्धारिती द्वारा देय हो गया होता; और
(V) सीधे चाहे या किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के अलावा किसी अन्य फंड, या एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष के माध्यम से, नियोक्ता द्वारा देय किसी भी राशि 44 [या कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध की धारा 3 जी के तहत स्थापित एक जमा लिंक्ड इंश्योरेंस फंड जैसा भी मामला हो अधिनियम, 1948 (1948 का 46), या, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध के धारा 6C अधिनियम, 1952 (1952 का 19)], निर्धारिती के जीवन पर या करने के लिए एक आश्वासन लागू करने के लिए एक वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव;
45 [***]
(3) "वेतन के एवज में मुनाफे" भी शामिल है
(मैं) के कारण किसी भी मुआवजे की राशि या अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता पर या अपने रोजगार या उससे संबंधित नियमों और शर्तों के संशोधन की समाप्ति के सिलसिले में से एक निर्धारिती द्वारा प्राप्त;
(Ii) किसी भुगतान के अलावा अन्य किसी भी भुगतान ((10) खंड में निर्दिष्ट 46 [, खंड (10 ए)] 47 [, खंड (10 बी)], खंड (11), 48 [खंड (12) या खंड (13A) ] की धारा 10 ), के कारण या (जो यह निर्धारिती द्वारा योगदान के शामिल नहीं करता है के लिए हद तक) एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि नहीं किया जा रहा एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता से या एक प्रोविडेंट या अन्य निधि से एक निर्धारिती द्वारा प्राप्त या इस तरह के योगदान पर ब्याज.
प्र 40 कराधान कानून 1978/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1984, द्वारा डाला.
प्र.41. नियम 3 देखें.
प्र.42. मंत्रियों अधिनियम, 1952/Salaries और संसद अधिनियम, 1953 और वेतन और संसद अधिनियम, 1977, किराया मुक्त सुसज्जित के मूल्य में विपक्ष के नेता के भत्ते की धारा -9 ए के अधिकारियों के भत्ते के वेतन और भत्ते की धारा 10 ए के संदर्भ में (उसके रखरखाव सहित) निवास एक मंत्री / संसद के एक अधिकारी को उपलब्ध कराई और विपक्ष के एक नेता के सिर "वेतन" के तहत टैक्स को उसकी आय प्रभार्य की गणना में शामिल होने के लिए नहीं है.
प्र 43 'सिर' वेतन 'के तहत मौद्रिक भुगतान के माध्यम से व्यवस्था नहीं की सभी लाभ या सुख के मूल्य का अनन्य, अठारह हजार रुपये से अधिक है,' के लिए एवजी वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी से 1986/01/04.
प्र.44. श्रम भविष्य निधि कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/08.
प्र.45. उपखंड (vi). उप खंड में परिणामी संशोधनों के साथ (चतुर्थ) और (v), वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1985/01/04. मूल उपखंड कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला गया था अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1985/01/04. संशोधन इस प्रकार के ऑपरेशन में कभी नहीं आया था.
प्र.46. 1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1965, द्वारा डाला.
प्र.47. वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/04.
प्र 48 प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1964, द्वारा "या खंड (12)" के लिए एवजी से प्रभावी 1964/06/10.
[वित्त अधिनियम, 1989 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के द्वारा संशोधित]

