सीमित दायित्व भागीदारी के नाम में सुधार
[ सीमित दायित्व भागीदारी के नाम में सुधार I
17 . (1) धारा 15 और 16 में किसी बात के होते हुए भी, यदि असावधानी से या अन्यथा, कोई सीमित दायित्व भागीदारी अपने प्रथम पंजीकरण पर या किसी नए नाम से पंजीकरण पर ऐसे नाम से पंजीकृत हो जाती है जो उसके समरूप है या उससे बहुत मिलता जुलता है-
| (क) | किसी अन्य सीमित देयता भागीदारी या कंपनी का; या | |
| (ख) | ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 (1999 का 47) के तहत एक स्वामी का पंजीकृत ट्रेड मार्क, |
जैसा कि इसके लिए गलत समझा जाने की संभावना है, तो क्रमशः खंड ( क ) और ( ख ) में निर्दिष्ट ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी या स्वामी या किसी कंपनी के आवेदन पर, केंद्रीय सरकार ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी को निर्देश दे सकती है कि वह ऐसे निर्देश के जारी होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर अपना नाम या नया नाम बदल ले:
बशर्ते कि पंजीकृत व्यापार चिह्नों के स्वामी का आवेदन इस अधिनियम के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के निगमन या पंजीकरण या नाम परिवर्तन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर बनाए रखा जा सकेगा।
(2) जहां कोई सीमित दायित्व भागीदारी उपधारा (1) के अधीन अपना नाम परिवर्तित करती है या नया नाम प्राप्त करती है, वहां वह ऐसे परिवर्तन की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार के आदेश के साथ रजिस्ट्रार को परिवर्तन की सूचना देगी, जो निगमन प्रमाणपत्र में आवश्यक परिवर्तन करेगा और निगमन प्रमाणपत्र में ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी सीमित दायित्व भागीदारी करार में अपना नाम परिवर्तित करेगी।
(3) यदि सीमित दायित्व भागीदारी उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में चूक करती है, तो केन्द्रीय सरकार सीमित दायित्व भागीदारी को ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, एक नया नाम आबंटित करेगी और रजिस्ट्रार पुराने नाम के स्थान पर नया नाम सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्टर में दर्ज करेगा और नए नाम के साथ एक नया निगमन प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिसका प्रयोग सीमित दायित्व भागीदारी उसके पश्चात करेगी:
बशर्ते कि इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी सीमित दायित्व भागीदारी को धारा 16 के उपबन्धों के अनुसार तत्पश्चात् अपना नाम परिवर्तित करने से नहीं रोकेगी। ]

