निष्पादक का संदत्त कर वसूल करने का अधिकार
निष्पादक का संदत्त कर वसूल करने का अधिकार
169. धारा 162 के उपबंध निष्पादक की दशा में, उसके द्वारा संदत्त या संदेय कर की बाबत, यावत्शक्य, वैसे ही लागू होंगे जैसे वे प्रतिनिधि निर्धारिती की दशा में लागू होते हैं।
[वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित रूप में]

