आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 166

प्रत्यक्ष निर्धारण या वसूली का वर्जित न होना

धारा

धारा संख्या

166

अध्याय शीर्षक

अध्याय XV - विशेष मामले में देयता

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2000

प्रत्यक्ष निर्धारण या वसूली का वर्जित न होना

प्रत्यक्ष निर्धारण या वसूली का वर्जित न होना

घ–प्रतिनिधि निर्धारिती -- प्रकीर्ण उपबंध

प्रत्यक्ष निर्धारण या वसूली का वर्जित न होना

31166. इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं की कोर्इ बात न तो उस व्यक्ति के, जिसकी ओर से या जिसके फायदे के लिए इसमें निर्दिष्ट आय प्राप्य है, प्रत्यक्ष निर्धारण और न ही ऐसे व्यक्ति से ऐसी आय की बाबत संदेय कर की वसूली से निवारित करेगी।

 

31. पत्र [फा. सं. 45/78/66 आर्इटीजे (5)], तारीख 24.2.1967 भी देखिए। ब्यौरे के लिए, देखिए टैक्समैन्स मास्टर गाइड टु इन्कम टैक्स ऐक्ट।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित रूप में]

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