आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 165

ऐसे मामले जिनमें न्यास की आय का भाग प्रभार्य हो

धारा

धारा संख्या

165

अध्याय शीर्षक

अध्याय XV - विशेष मामले में देयता

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2001

ऐसे मामले जिनमें न्यास की आय का भाग प्रभार्य हो

ऐसे मामले जिनमें न्यास की आय का भाग प्रभार्य हो

ऐसे मामले जिनमें न्यास की आय का भाग प्रभार्य हो

165. जहां किसी न्यास की आय का केवल एक भाग इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य है, हिताधिकारी द्वारा वहां न्यास से प्राप्य आय का केवल उतना अनुपात, जितना इस प्रकार प्रभार्य आय का न्यास की संपूर्ण आय से है, उस भाग से प्राप्त समझा जाएगा।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा संशोधित रूप में]

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